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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर से डीएसपी के पदों पर प्रमोशन पर लगाई रोक

हरियाणा पुलिस के कुछ इंस्पेक्टर्स की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि सीनियर होने के बावजूद उनकी पदोन्नति कन्फर्मेशन के बाद की जाती है. जबकि डायरेक्ट प्रमोटी को इसका फायदा मिलता है.

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Published : Sep 14, 2019, 12:11 AM IST

इंस्पेक्टर से डीएसपी के पदों पर प्रमोशन पर रोक

चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर प्रमोशन पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट में प्रमोटी और डायरेक्ट रिक्रूट के इश्यू को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले के फैसले तक पदोन्नति पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले पर फैसला होने तक इस पर रोक रहेगी.

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम: सोहना चौक और कमान सराय पर बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग, अब नहीं लगेगा जाम

हरियाणा पुलिस के कुछ इंस्पेक्टर्स की तरफ से दायर याचिका मे कहा गया है कि सीनियर होने के बावजूद उनकी पदोन्नति कन्फर्मेशन के बाद जाती है. जबकि डायरेक्ट प्रमोटी को इसका फायदा मिलता है.

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर से डीएसपी के पदों पर प्रमोशन पर लगाई रोक

याचिकाकर्ता पक्ष के वरिष्ठ वकील पुनीत बाली ने बताया कि हरियाणा पुलिस के कुछ इंस्पेक्टरों ने याचिका दायर कर कहा था कि जो एएसआई से इंस्पेक्टर प्रमोट हो चुके हैं, मगर उनकी सर्विस में उनकी सीनियॉरिटी कन्फर्मेशन के बाद कि गई थी. जबकि डायरेक्ट रिक्रूट और प्रमोटी जिनकी परमिशन उनसे पहले हो चुकी है और कन्फर्मेशन जल्द क्लियर हो जाती है. उनको सीनियरिटी मिल जाती है, जिसके चलते उनके जूनियर उनके सीनियर है. पुनीत बाली ने कहा कि इस नियम को सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सीनियॉरिटी कन्फर्मेशन से नहीं की जा सकती.

चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर प्रमोशन पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट में प्रमोटी और डायरेक्ट रिक्रूट के इश्यू को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले के फैसले तक पदोन्नति पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले पर फैसला होने तक इस पर रोक रहेगी.

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हरियाणा पुलिस के कुछ इंस्पेक्टर्स की तरफ से दायर याचिका मे कहा गया है कि सीनियर होने के बावजूद उनकी पदोन्नति कन्फर्मेशन के बाद जाती है. जबकि डायरेक्ट प्रमोटी को इसका फायदा मिलता है.

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर से डीएसपी के पदों पर प्रमोशन पर लगाई रोक

याचिकाकर्ता पक्ष के वरिष्ठ वकील पुनीत बाली ने बताया कि हरियाणा पुलिस के कुछ इंस्पेक्टरों ने याचिका दायर कर कहा था कि जो एएसआई से इंस्पेक्टर प्रमोट हो चुके हैं, मगर उनकी सर्विस में उनकी सीनियॉरिटी कन्फर्मेशन के बाद कि गई थी. जबकि डायरेक्ट रिक्रूट और प्रमोटी जिनकी परमिशन उनसे पहले हो चुकी है और कन्फर्मेशन जल्द क्लियर हो जाती है. उनको सीनियरिटी मिल जाती है, जिसके चलते उनके जूनियर उनके सीनियर है. पुनीत बाली ने कहा कि इस नियम को सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सीनियॉरिटी कन्फर्मेशन से नहीं की जा सकती.

Intro:एंकर -
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर प्रमोशन पर रोक लगा दी है । हइकोर्ट मे प्रमोटी और डायरेक्ट रिक्रूट के इशू को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले के फैसले तक पदौन्नति पर रोक लगाई है । हइकोर्ट ने कहा है कि मामले पर फैसला होने तक इसपर रोक रहेगी । हरियाणा पुलिस के कुछ इंस्पेक्टर्स की तरफ से दायर याचिका मे कहा गया है कि सीनियर होने के बावजूद उनकी पादौन्नत्ति कन्फर्मेशन के बाद जाती है जबकि डायरेक्ट प्रमोटी को इसका फायदा मिलता है ।Body:वीओ -
याचिकाकर्ता पक्ष के वरिष्ठ वकील पुनीत बाली ने बताया कि हरियाणा पुलिस के कुछ इंस्पेक्टर्स ने याचिका दायर कर कहा था कि है जो एएसआई से इंस्पेक्टर प्रमोट हो चुके है मगर उनकी सर्विस में उनकी सीनियोरिटी कन्फर्मेशन के बाद कि गई थी । जबकि डायरेक्ट रिक्रूट ओर प्रमोटी जिनकी परविशन उनसे पहले हो चुकी है ओर कन्फर्मेशन जल्द कलियर हो जाती है उनको सीनियरिटी मिल जाती है जिसके चलते उनके जूनियर उनके सीनियर है । पुनीत बाली ने कहा कि इस नियम को सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सीनियोरिटी कन्फर्मेशन से नही की जा सकती ।
बाइट - वरिष्ठ वकील पुनीत बाली ,याचिका कर्ता पक्ष कर वकीलConclusion:वीओ -
फिलहाल हाई कोर्ट की तरफ से इंस्पेक्टर से डीएसपी की पादौन्नत्ति पर रोक लगा दी गई है । हइकोर्ट ने आदेश दिए है कि मामले के फैसले तक प्रमोशन पर रोक जारी रहेगी ।
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