चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर प्रमोशन पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट में प्रमोटी और डायरेक्ट रिक्रूट के इश्यू को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले के फैसले तक पदोन्नति पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले पर फैसला होने तक इस पर रोक रहेगी.
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हरियाणा पुलिस के कुछ इंस्पेक्टर्स की तरफ से दायर याचिका मे कहा गया है कि सीनियर होने के बावजूद उनकी पदोन्नति कन्फर्मेशन के बाद जाती है. जबकि डायरेक्ट प्रमोटी को इसका फायदा मिलता है.
याचिकाकर्ता पक्ष के वरिष्ठ वकील पुनीत बाली ने बताया कि हरियाणा पुलिस के कुछ इंस्पेक्टरों ने याचिका दायर कर कहा था कि जो एएसआई से इंस्पेक्टर प्रमोट हो चुके हैं, मगर उनकी सर्विस में उनकी सीनियॉरिटी कन्फर्मेशन के बाद कि गई थी. जबकि डायरेक्ट रिक्रूट और प्रमोटी जिनकी परमिशन उनसे पहले हो चुकी है और कन्फर्मेशन जल्द क्लियर हो जाती है. उनको सीनियरिटी मिल जाती है, जिसके चलते उनके जूनियर उनके सीनियर है. पुनीत बाली ने कहा कि इस नियम को सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सीनियॉरिटी कन्फर्मेशन से नहीं की जा सकती.