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हरियाणा में निकाय चुनाव पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई - etv bharat haryana news

पंचायत चुनाव के बाद अब हरियाणा में निकाय चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर लगी रोक को हटा (Ban on municipal elections lifted in Haryana) लिया है. इसके साथ ही सरकार को चुनाव कराने की इजाजत मिल गई है.

Ban on municipal elections lifted in Haryana
Ban on municipal elections lifted in Haryana
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Published : May 17, 2022, 8:05 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए राज्य में नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव करवाने की इजाजत दे दी है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा की बेंच ने कहा कि हम सरकार के आग्रह व सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुनाव की इजाजत दे रहे हैं. पंचायत चुनाव कराने की मंजूरी हाईकोर्ट पहले ही दे चुका है.

हरियाणा सरकार ने चुनाव के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश के एक मामले में सुनाये गये फैसले की कॉपी पेश करते हुए कहा था कि यह चुनाव टाले नहीं जा सकते. कोर्ट ने सरकार द्वारा पेश फैसले की कॉपी और सरकार की मांग पर चुनाव पर लगी रोक हटा दी. हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगरपालिका चुनावों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित करने का नियम बनाया था. सरकार की इस नीति को बावल निवासी राम किशन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट को बताया गया कि सरकार नियमों के विपरीत मनमाने ढंग से पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित कर रही है. यह सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है.

हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर 4 मई को पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट मंजूरी दे चुका है. हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को मंजूरी देते हुए कहा था कि अब हरियाणा सरकार तय करेगी कि प्रदेश में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे. हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर 13 याचिकाएं विचाराधीन थी जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया था. हरियाणा में फरवरी 2021 में पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका था.

ये भी पढ़ें-हरियाणा में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने दी इलेक्शन कराने को मंजूरी

चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए राज्य में नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव करवाने की इजाजत दे दी है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा की बेंच ने कहा कि हम सरकार के आग्रह व सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुनाव की इजाजत दे रहे हैं. पंचायत चुनाव कराने की मंजूरी हाईकोर्ट पहले ही दे चुका है.

हरियाणा सरकार ने चुनाव के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश के एक मामले में सुनाये गये फैसले की कॉपी पेश करते हुए कहा था कि यह चुनाव टाले नहीं जा सकते. कोर्ट ने सरकार द्वारा पेश फैसले की कॉपी और सरकार की मांग पर चुनाव पर लगी रोक हटा दी. हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगरपालिका चुनावों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित करने का नियम बनाया था. सरकार की इस नीति को बावल निवासी राम किशन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट को बताया गया कि सरकार नियमों के विपरीत मनमाने ढंग से पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित कर रही है. यह सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है.

हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर 4 मई को पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट मंजूरी दे चुका है. हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को मंजूरी देते हुए कहा था कि अब हरियाणा सरकार तय करेगी कि प्रदेश में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे. हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर 13 याचिकाएं विचाराधीन थी जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया था. हरियाणा में फरवरी 2021 में पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका था.

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