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चंडीगढ़ बिजली संकट पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, प्रशासन ने कहा- रात 10 बजे तक बहाल हो जाएगी बिजली

चंडीगढ़ बिजली संकट पर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि आज रात 10 बजे तक शहर में बिजली बहाल हो जाएगी.

Chandigarh Power Crisis
चंडीगढ़ बिजली संकट पर हाईकोर्ट में सुनवाई.
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Published : Feb 23, 2022, 7:08 PM IST

चंडीगढ़: निजीकरण के विरोध में चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से लोगों को भारी परेशानी (Chandigarh Power Crisis) का सामना करना पड़ा. शहर में कई इलाकों में लोगों को 36 घंटे तक बिजली नहीं मिली. जिसकी वजह से सड़क से लेकर घरों तक लोग परेशान रहे. इधर इस मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. जिसके बाद बुधवार इस मामले को लेकर सुनवाई हुई.

इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि आज रात 10:00 बजे तक शहर के सभी हिस्सों की बिजली बहाल हो जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट ने बताया कि शहर की 80 फीसदी बिजली बहाल की जा चुकी है.

ये भी पढ़ें: बिजली कर्मचारियों की हड़ताल: लोगों को अंधेरे में गुजारनी पड़ी रात, पानी के लिए भी होना पड़ा परेशान

वहीं, हड़ताल के मामले पर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह मामला सीधे तौर पर अवमानना का है, जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो इस तरह हड़ताल पर जाना पूरी तरह से गलत है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित करते हुए कहा है कि पहले पूरे शहर की बिजली बहाल हो जाये आगे के आदेश कल दिए जाएंगे.


बता दें कि चंडीगढ़ में बिजली विभाग के निजीकरण (Protest against privatization) के खिलाफ कर्मचारियों ने मंगलवार की रात से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया. जिसकी वजह से शहर के ज्यादातर हिस्सों में बिजली गुल रही. बिजली गुल होने की वजह से घरेलू परेशानियां तो लोगों को झेलनी ही पड़ी. वहीं, शहर के अलग-अलग चौक पर ट्रैफिक लाइट भी बंद होने से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गयी थी.

जिसके बाद हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में बिजली व्यवस्था के मामले में मंगलवार स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल से यूटी में बिगड़े हालतों के बारे में और बिजली बहाल करने को लेकर किये जा रहे प्रबंधों बारे में आज जानकारी देने को कहा था.

ये भी पढ़ें: बिजली कर्मचारियों की डीसी के साथ बैठक में बनी सहमति, धरना खत्म करने का लिया फैसला

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चंडीगढ़: निजीकरण के विरोध में चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से लोगों को भारी परेशानी (Chandigarh Power Crisis) का सामना करना पड़ा. शहर में कई इलाकों में लोगों को 36 घंटे तक बिजली नहीं मिली. जिसकी वजह से सड़क से लेकर घरों तक लोग परेशान रहे. इधर इस मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. जिसके बाद बुधवार इस मामले को लेकर सुनवाई हुई.

इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि आज रात 10:00 बजे तक शहर के सभी हिस्सों की बिजली बहाल हो जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट ने बताया कि शहर की 80 फीसदी बिजली बहाल की जा चुकी है.

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वहीं, हड़ताल के मामले पर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह मामला सीधे तौर पर अवमानना का है, जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो इस तरह हड़ताल पर जाना पूरी तरह से गलत है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित करते हुए कहा है कि पहले पूरे शहर की बिजली बहाल हो जाये आगे के आदेश कल दिए जाएंगे.


बता दें कि चंडीगढ़ में बिजली विभाग के निजीकरण (Protest against privatization) के खिलाफ कर्मचारियों ने मंगलवार की रात से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया. जिसकी वजह से शहर के ज्यादातर हिस्सों में बिजली गुल रही. बिजली गुल होने की वजह से घरेलू परेशानियां तो लोगों को झेलनी ही पड़ी. वहीं, शहर के अलग-अलग चौक पर ट्रैफिक लाइट भी बंद होने से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गयी थी.

जिसके बाद हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में बिजली व्यवस्था के मामले में मंगलवार स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल से यूटी में बिगड़े हालतों के बारे में और बिजली बहाल करने को लेकर किये जा रहे प्रबंधों बारे में आज जानकारी देने को कहा था.

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