चंडीगढ़: कोरोना वायरस के काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं. हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं कि आरोपी को वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ में शामिल किया जाए.
दरअसल, यह मामला धोखाधड़ी का है जहां पर आरोपी मोहम्मद सहावर को यह आदेश दिए गए हैं कि वह वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ में शामिल हो. आरोपी ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी. आरोपी इस समय यूपी में है और केवल कोरोना वायरस अधिकारी के पास ही आ सकता.
ये भी पढ़ें- 'कठिन दौर में किसानों पर धान ना उगाने जैसी पाबंदियों से परहेज करे सरकार'
मोहम्मद शावर के खिलाफ जगाधरी थाने में 17 मार्च को धोखाधड़ी सहित कई अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इसी मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली है.