चंडीगढ़: हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के सचिव डॉक्टर इंद्रजीत ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से 13 सितंबर को हरियाणा पंचायत चुनाव (Haryana Panchayat Election) की सूचना फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह से अफवाह है. इस झूठी सूचना को वाट्सएप व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है. इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है. हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक पंचायत चुनाव के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है.
डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज को तेजी से वायरल किया जा रहा है कि सिरसा जिले की अहमदपुर ग्राम पंचायत को छोड़कर पूरे हरियाणा में 13 सितंबर को पंचायत चुनाव का मतदान होगा. उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग (Haryana State Election Commission) ने इस तरह की कोई सूचना जारी नहीं की है. इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए. डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि जब भी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा तो उसकी आधिकारिक सूचना हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा दी जाएगी.
हरियाणा में इस बार 71 हजार 741 पदों पर चुनाव होने हैं. इनमें 6 हजार 228 सरपंच, 62 हजार 22 पंच और 30 हजार 380 ब्लॉक समिति के पदों पर चुनाव होंगे. राज्य सरकार ने सभी डीसी को 22 जुलाई तक मतदाता सूचियों का प्रकाशन करने के आदेश दिए हैं. हरियाणा पंचायत विभाग ने पंचायती चुनाव को लेकर 22 जुलाई को अधिसूचना जारी कर चुका है. इस अधिसूचना में राज्यपाल ने राज्य चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक हरियाणा में पंचायत चुनाव (panchayat elections in haryana) करवाने के निर्देश दिए हैं.
इस अधिसूचना में कहा गया है कि 30 सितंबर तक हरियाणा में पंचायत चुनाव, पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव करवाए जाएं. कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा खंड की ग्राम पंचायत संभालखा को छोड़कर हरियाणा की सभी पंचायतों के चुनाव करवाने के आदेश दिए गए हैं. अधिसूचना के मुताबिक चुनाव आयोग को इस समय अवधि के अंदर चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. पंचायत चुनाव की इस अधिसूचना के मुताबिक कुरुक्षेत्र के खंड लाडवा की संभालखा ग्राम पंचायत में चुनाव बाद में कराए जाएंगे.
हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने लगभग 78000 ईवीएम अन्य राज्यों से मंगवाई हुई है. हालांकि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक पंचायत चुनाव में भी निकायों की तरह पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा. जबकि 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. जबकि प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन पंचायत चुनाव में इसे लागू नहीं किया जा सकेगा.