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हरियाणा सरकार का आश्वासन, 'प्रवासी मजदूरों के खाने का पूरा इंतजाम सरकार करेगी' - migrant workers case in High Court

फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में फंसे प्रवासी मजदूरों के मामले लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई की गई. इस दौरान हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है कि प्रवासी मजदूरों को जल्द वापस भेजा जाएगा. फिलहाल उनके खाने का पूरा इंतजाम किया गया है.

Hearing of Faridabad and Bahadurgarh migrant workers case in High Court
फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में फंसे प्रवासी मजदूरों के मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
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Published : Jun 4, 2020, 10:12 AM IST

चंडीगढ़: कोरोना काल के दौरान फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में फंसे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों के मामले को लेकर हाई कोर्ट में दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई थी. जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है कि प्रवासी मजदूरों के वापस भेजे जाने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है. साथ ही जब तक उन्हें वापस नहीं भेजा जाता. तब तक उनके खाने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है.

हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बालियान ने जानकारी देते हुए बताया कि चीफ जस्टिस रवि शंकर झा एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने दोनों याचिकाओं का निपटारा कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना काल के दौरान किसी भी प्रवासी मजदूर को खाने और रहने की परेशानी ना हो.

बहादुरगढ़ के मामले में हरियाणा सरकार ने बताया कि याचिका में जिन 42 प्रवासी मजदूरों की बात की गई है. उन सभी को वापस भेजा जा चुका है. इतना ही नहीं सिर्फ झज्जर जिले में सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 5 लाख 83 हजार फूड पैकेट्स और 8389 राशन के पैकेट भी बांटे हैं.

ये भी पढ़िए: हरियाणा में जुलाई से खुलेंगे स्कूल, तीन फेज में शुरू की जाएंगी कक्षाएं- शिक्षा मंत्री

बता दें कि देश और प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं. जिनको केंद्र और प्रदेश सरकार की सहयाता से उनके गृह राज्य भेजने का काम किया जा रहा है.

वहीं फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में फंसे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों के मामले को लेकर हाई कोर्ट में दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई थी. जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है कि प्रवासी मजदूरों के वापस भेजे जाने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है.

चंडीगढ़: कोरोना काल के दौरान फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में फंसे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों के मामले को लेकर हाई कोर्ट में दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई थी. जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है कि प्रवासी मजदूरों के वापस भेजे जाने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है. साथ ही जब तक उन्हें वापस नहीं भेजा जाता. तब तक उनके खाने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है.

हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बालियान ने जानकारी देते हुए बताया कि चीफ जस्टिस रवि शंकर झा एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने दोनों याचिकाओं का निपटारा कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना काल के दौरान किसी भी प्रवासी मजदूर को खाने और रहने की परेशानी ना हो.

बहादुरगढ़ के मामले में हरियाणा सरकार ने बताया कि याचिका में जिन 42 प्रवासी मजदूरों की बात की गई है. उन सभी को वापस भेजा जा चुका है. इतना ही नहीं सिर्फ झज्जर जिले में सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 5 लाख 83 हजार फूड पैकेट्स और 8389 राशन के पैकेट भी बांटे हैं.

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बता दें कि देश और प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं. जिनको केंद्र और प्रदेश सरकार की सहयाता से उनके गृह राज्य भेजने का काम किया जा रहा है.

वहीं फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में फंसे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों के मामले को लेकर हाई कोर्ट में दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई थी. जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है कि प्रवासी मजदूरों के वापस भेजे जाने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है.

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