ETV Bharat / city

टिड्डी दल को लेकर सरकार तैयार: जेपी दलाल

हरियाणा सरकार ने किसानों को लाभ देने के लिए अलग-अलग प्रकार से योजनाएं बनाई हैं. इन योजनाओं के लाभ के लिए प्रदेश के किसानों के कार्ड बनाए जाएंगे. साथ ही टिड्डी दल के प्रकोप से बचने के लिए भी सरकार ने नीति तैयार कर ली है.

haryana government scheme for farmers
मुख्यमंत्री के साथ बैठक करते जेपी दलाल
author img

By

Published : May 26, 2020, 12:01 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार किसानों की फसल को खरीदने के लिए जगह-जगह खरीद केंद्र बनाए हैं. इसके साथ ही कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है. चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि टिड्डी दल से बचाव के लिए कृषि विभाग की ओर से लगातार प्रबंध किए जा रहे हैं. टिड्डी दल से फसलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. टिड्डी की समस्या से निपटने के लिए विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध है.

किसानों के बनेंगे कार्ड

प्रदेश में लगभग तीन लाख ऐसे कार्ड बनाए जाएंगे. जिससे पशुपालक सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. पशुपालकों को बिना गारंटी के रियायती ब्याज दरों पर पशुपालन के लिए ऋण मुहैया करवाया जाएगा. उन्होंने सभी किसानों से अनुरोध किया कि वे डेयरी, पशुपालन, बागवानी, सब्जी उत्पादन आदि पर ध्यान दें ताकि उनकी आमदनी बढ़े.

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कोविड-19 की महामारी को देखते हुए कृषि यंत्र पर छूट का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसानों के हित में एक अहम निर्णय लिया है. आवेदन करने वाले जिन किसानों ने पिछले 4 साल के दौरान कृषि यंत्र पर छूट का लाभ अभी तक नहीं लिया है और जिनके पास रजिस्टर्ड ट्रैक्टर है. (केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रो हेतु) वे बिना परमिट लिए विभाग की साइट पर खरीदे गए यंत्र का बिल, ईवे-बिल, कृषि यंत्र की फोटो और स्वघोषणापत्र (पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में डीलर और किसान के हस्ताक्षर सहित) आगामी 15 जून 2020 तक विभागीय साइट पर अपलोड करना होगा.

आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने वाले किसानों को अतिरिक्त लाभ हेतु संबंधित कागजात जैसे अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन करने की रसीद, स्वघोषणापत्र, बैंक कॉपी तथा ट्रैक्टर के पंजीकरण की कॉपी आदि दस्तावेज तैयार करके अपने पास रखने होंगे. जब खरीदी गई मशीन का विभाग की ओर से भौतिक सत्यापन किया जाएगा, तब वे दस्तावेज जमा करवाए जाएंगे. अगर दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई कमी पाई गई, तो संबंधित किसान ग्रांट का पात्र नहीं होगा.

ये भी पढ़े:-सोमवार को 26 कोरोना संक्रमित हुए ठीक, प्रदेश में 67 फीसदी की रिकवरी रेट

ऐसे किसान जिन्होंने विभाग के पोर्टल पर कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए 20 फरवरी से 29 फरवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया था. उनके आवेदनों (लेजर लैंड लेवलर के आवेदन को छोडकर) को हरियाणा सरकार ने स्वीकार कर लिया है. किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार किसानों की फसल को खरीदने के लिए जगह-जगह खरीद केंद्र बनाए हैं. इसके साथ ही कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है. चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि टिड्डी दल से बचाव के लिए कृषि विभाग की ओर से लगातार प्रबंध किए जा रहे हैं. टिड्डी दल से फसलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. टिड्डी की समस्या से निपटने के लिए विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध है.

किसानों के बनेंगे कार्ड

प्रदेश में लगभग तीन लाख ऐसे कार्ड बनाए जाएंगे. जिससे पशुपालक सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. पशुपालकों को बिना गारंटी के रियायती ब्याज दरों पर पशुपालन के लिए ऋण मुहैया करवाया जाएगा. उन्होंने सभी किसानों से अनुरोध किया कि वे डेयरी, पशुपालन, बागवानी, सब्जी उत्पादन आदि पर ध्यान दें ताकि उनकी आमदनी बढ़े.

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कोविड-19 की महामारी को देखते हुए कृषि यंत्र पर छूट का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसानों के हित में एक अहम निर्णय लिया है. आवेदन करने वाले जिन किसानों ने पिछले 4 साल के दौरान कृषि यंत्र पर छूट का लाभ अभी तक नहीं लिया है और जिनके पास रजिस्टर्ड ट्रैक्टर है. (केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रो हेतु) वे बिना परमिट लिए विभाग की साइट पर खरीदे गए यंत्र का बिल, ईवे-बिल, कृषि यंत्र की फोटो और स्वघोषणापत्र (पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में डीलर और किसान के हस्ताक्षर सहित) आगामी 15 जून 2020 तक विभागीय साइट पर अपलोड करना होगा.

आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने वाले किसानों को अतिरिक्त लाभ हेतु संबंधित कागजात जैसे अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन करने की रसीद, स्वघोषणापत्र, बैंक कॉपी तथा ट्रैक्टर के पंजीकरण की कॉपी आदि दस्तावेज तैयार करके अपने पास रखने होंगे. जब खरीदी गई मशीन का विभाग की ओर से भौतिक सत्यापन किया जाएगा, तब वे दस्तावेज जमा करवाए जाएंगे. अगर दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई कमी पाई गई, तो संबंधित किसान ग्रांट का पात्र नहीं होगा.

ये भी पढ़े:-सोमवार को 26 कोरोना संक्रमित हुए ठीक, प्रदेश में 67 फीसदी की रिकवरी रेट

ऐसे किसान जिन्होंने विभाग के पोर्टल पर कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए 20 फरवरी से 29 फरवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया था. उनके आवेदनों (लेजर लैंड लेवलर के आवेदन को छोडकर) को हरियाणा सरकार ने स्वीकार कर लिया है. किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.