चंडीगढ़: हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों और कोविड-19 के जिला इंचार्जों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम बात की. केशनी आनंद अरोड़ा ने इस दौरान विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों और प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के माध्यम से उनके राज्य में भेजे जाने को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की.
हरियाणा की मुख्य सचिव ने बताया कि विदेशों से लाए जा रहे विद्यार्थी और अन्य लोगों की पहली फ्लाइट 7 मई को नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि लाए जा रहे लोगों में जो हरियाणा के वासी हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद के हरियाणा पर्यटन केंद्रों और अन्य चिन्हित स्थानों पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा. जहां पर उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी
इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की भी प्रदेश के बॉर्डर बहादुरगढ़, कुंडली, फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर रोक कर जांच की जाए और उनका उस राज्य का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र भी चैक किया जाए, जहां से वे लोग आए हैं. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि जो प्रवासी मजदूर ट्रेन के माध्यम से बिहार और अन्य दूर-दराज के राज्यों में भेजे जाएंगे उनकी भी स्क्रीनिंग की जाए और उसके बाद उनको स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र दिया जाए.
साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कोविड19 से संबंधित डाटा नियमित तौर पर अपडेट करने, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए व्यक्तियों की जांच करने और वर्तमान में शेल्टर होम में में ठहरे हुए प्रवासी मजदूरों की डिटेल भेजने के भी निर्देश दिए.
वहीं जनसाधारण के समक्ष आ रही परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी तहसीलों एवं उप-तहसीलों में (कंटेनमेंट जोन को छोडकर) पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 के तहत सम्पत्ति हस्तातंरण से संबंधित पंजीकरण के कार्य को प्रत्येक दिन प्रात: 10 बजे से सांय 4 बजे तक करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है.
बताया जा रहा है कि तहसीलों और उप-तहसीलों में पंजीकृत की जाने वाली डीड्स की संख्या की सीमा निर्धारित करते हुए इसे 8-8 मिनट के अंतराल के साथ प्रत्येक कार्यदिवस के लिए 45 तक सीमित करने का निर्णय लिया है ताकि तहसीलों और उप-तहसीलों में भीड़ न हो और सामाजिक दूरी बनाए रखी जा सके. बता दें कि पंजीकरण करवाने वाला व्यक्ति पूर्व ऑनलाइन अनुमति लेकर ही तहसील और उप-तहसील में आएगा.
वहीं राजस्व रिकॉर्ड, पंजीकरण कार्य, प्रविष्टियां, म्यूटेशन का साक्ष्यांकन, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग एवं ओबीसी प्रमाण पत्र, आवास और अधिवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे विभिन्न प्रकार के शपथ पत्र और प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य भी सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय समय के दौरान किया जाएगा.
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वहीं हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एन राय ने कहा कि उपायुक्त स्थानीय व्यापारियों एवं दुकानदारों के प्रतिनिधियों से मिलकर दुकान खोलने की इस प्रकार की योजना तैयार करें जिससे बाजारों और दुकानों में भीड़ न लगे. उन्होंने कहा कि जो भी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करता पाया जाएगा. उसके खिलाफ शहरी स्थानीय विभाग की टीम द्वारा जुर्माना किया जाएगा.