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हरियाणा सरकार का आदेश, RT-PCR टेस्टिंग रिपोर्ट समय पर हो उपलब्ध - चंडीगढ़ न्यूज

हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने चंडीगढ़ में कहा कि अधिकारी कोरोना की इस संकट की घड़ी में पूर्ण तालमेल रखते हुए कार्य करें और जिस क्षेत्र में अधिक कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाते हैं. उन क्षेत्रों को तुरंत प्रभाव से कंटेनमेंट जोन बनाएं.

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Published : May 2, 2021, 12:28 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे आरटी-पीसीआर टेस्टिंग रिपोर्ट समय पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें. इसके साथ ही, जिलों के सरकारी व गैर-सरकारी अस्पतालों में आईसीयू एवं आक्सीजन बेडस की उपलब्धता पर भी निगरानी रखें ताकि मरीजों की सही देखभाल हो सके.

मुख्य सचिव राज्य स्तरीय क्राईसिस कार्डिनेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया.

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हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने रविवार को चंडीगढ़ में कहा कि अधिकारी कोरोना की इस संकट की घड़ी में पूर्ण तालमेल रखते हुए कार्य करें और जिस क्षेत्र में अधिक कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को तुरंत प्रभाव से कंटेनमेंट जोन बनाएं. इन क्षेत्रों पर इंसिडेंट कमांडरों की नियुक्त करें और होम आईसोलेट में रह रहे मरीजों की मेडिकल सुविधाएं बढाएं.

उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं. प्रत्येक जिले को आवंटित की गई ऑक्सीजन का सही वितरण करने के लिए जिला स्तर पर उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए. यह कमेटी जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार आक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करे.

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इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेमिडेसिवर टीके की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी नियमित रूप से मानिटरिंग करें व इसकी खपत व उपलब्धता की प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करें. उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की सरकारी व प्राईवेट लैब की आरटी पीसीआर टेस्टिंग रिपोर्ट समय पर उपलब्ध होना सुनिश्चित करें.

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की हिदायतों का पालन सख्ती से करवाया जाए. किसी भी खुले में धार्मिक,सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या 50 से अधिक तथा सभागार में 30 व दाह संस्कार में 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए.

इसके अलावा, सभी जिला उपायुक्त आवश्यकतानुसार धारा 144 लगाने, जिलों में सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या तय करने, भीड़ एकत्र नहीं होने देने सहित अन्य निर्णय स्वयं लें.

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उन्होंने कहा कि जिन कार्यालयों में घर से काम चल सकता है वहां अधिकतम कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं. इसके साथ ही उन्होंने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निजी कार्यालयों में अधिकतम कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए.

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे आरटी-पीसीआर टेस्टिंग रिपोर्ट समय पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें. इसके साथ ही, जिलों के सरकारी व गैर-सरकारी अस्पतालों में आईसीयू एवं आक्सीजन बेडस की उपलब्धता पर भी निगरानी रखें ताकि मरीजों की सही देखभाल हो सके.

मुख्य सचिव राज्य स्तरीय क्राईसिस कार्डिनेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया.

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हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने रविवार को चंडीगढ़ में कहा कि अधिकारी कोरोना की इस संकट की घड़ी में पूर्ण तालमेल रखते हुए कार्य करें और जिस क्षेत्र में अधिक कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को तुरंत प्रभाव से कंटेनमेंट जोन बनाएं. इन क्षेत्रों पर इंसिडेंट कमांडरों की नियुक्त करें और होम आईसोलेट में रह रहे मरीजों की मेडिकल सुविधाएं बढाएं.

उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं. प्रत्येक जिले को आवंटित की गई ऑक्सीजन का सही वितरण करने के लिए जिला स्तर पर उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए. यह कमेटी जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार आक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करे.

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इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेमिडेसिवर टीके की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी नियमित रूप से मानिटरिंग करें व इसकी खपत व उपलब्धता की प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करें. उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की सरकारी व प्राईवेट लैब की आरटी पीसीआर टेस्टिंग रिपोर्ट समय पर उपलब्ध होना सुनिश्चित करें.

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की हिदायतों का पालन सख्ती से करवाया जाए. किसी भी खुले में धार्मिक,सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या 50 से अधिक तथा सभागार में 30 व दाह संस्कार में 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए.

इसके अलावा, सभी जिला उपायुक्त आवश्यकतानुसार धारा 144 लगाने, जिलों में सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या तय करने, भीड़ एकत्र नहीं होने देने सहित अन्य निर्णय स्वयं लें.

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उन्होंने कहा कि जिन कार्यालयों में घर से काम चल सकता है वहां अधिकतम कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं. इसके साथ ही उन्होंने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निजी कार्यालयों में अधिकतम कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए.

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