ETV Bharat / city

हरियाणा की सीमा सील से दिल्ली हाईकोर्ट नहीं पहुंचे वकील - बॉर्टस सील होने से कोर्ट नहीं पहुंचे वकील

याचिकाकर्ता के वकील हरियाणा-दिल्ली की सीमा सील होने की वजह से कोर्ट नहीं पहुंच सके वकील दिल्ली में प्रवेस नहीं कर सके. इस पर वकील ने हाई कोर्ट को टेलीफोन से सूचना दी थी कि वे कोर्ट परिसर में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग करते हुए सुनवाई में हिस्सा लेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

delhi high court hearing haryana delhi border seal issue
delhi high court hearing haryana delhi border seal issue
author img

By

Published : May 5, 2020, 5:53 PM IST

चंडीगढ़/नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में एक जमानत याचिका पर इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील हरियाणा-दिल्ली की सीमा सील होने की वजह से कोर्ट नहीं पहुंच सके. उसके बाद जस्टिस गुप्ता ने उस याचिका पर 8 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया.

बॉर्डर सील मिला

दरअसल याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट को टेलीफोन से सूचना दी थी कि वे कोर्ट परिसर में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग करते हुए सुनवाई में हिस्सा लेंगे. वकील के आवास पर वाई-फाई काम नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि हरियाणा-दिल्ली सीमा सील होने की वजह से उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली.

बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल को पत्र लिखकर मांग की है. दिल्ली के बाहर रहने वाले वकीलों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी करें. पत्र में कहा गया है कि दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले बड़ी संख्या में वकील नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद , गुरुग्राम आदि शहरों रहने वाले हैं.

दिल्ली में प्रवेश की मांगी अनुमति

एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित माथुर ने चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए वकीलों को कानून की पुस्तकों की जरुरत होती है, जो उनके आवास पर उपलब्ध नहीं होते हैं. वकीलों को उनके केसों से संबंधित फाइल्स और रिकॉर्ड आदि उनके दफ्तरों में ही हैं. पत्र में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के कई लोग जो दिल्ली से बाहर रहते हैं उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने की सुविधा दी गई है.

चंडीगढ़/नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में एक जमानत याचिका पर इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील हरियाणा-दिल्ली की सीमा सील होने की वजह से कोर्ट नहीं पहुंच सके. उसके बाद जस्टिस गुप्ता ने उस याचिका पर 8 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया.

बॉर्डर सील मिला

दरअसल याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट को टेलीफोन से सूचना दी थी कि वे कोर्ट परिसर में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग करते हुए सुनवाई में हिस्सा लेंगे. वकील के आवास पर वाई-फाई काम नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि हरियाणा-दिल्ली सीमा सील होने की वजह से उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली.

बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल को पत्र लिखकर मांग की है. दिल्ली के बाहर रहने वाले वकीलों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी करें. पत्र में कहा गया है कि दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले बड़ी संख्या में वकील नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद , गुरुग्राम आदि शहरों रहने वाले हैं.

दिल्ली में प्रवेश की मांगी अनुमति

एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित माथुर ने चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए वकीलों को कानून की पुस्तकों की जरुरत होती है, जो उनके आवास पर उपलब्ध नहीं होते हैं. वकीलों को उनके केसों से संबंधित फाइल्स और रिकॉर्ड आदि उनके दफ्तरों में ही हैं. पत्र में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के कई लोग जो दिल्ली से बाहर रहते हैं उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने की सुविधा दी गई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.