चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and haryana high court) में हर दिन विभिन्न प्रकार के सुरक्षा के मामले सामने आते हैं. खासकर प्रेमी जोड़े विवाह के बंधन में बंधने के बाद या फिर लिव इन रिलेशनशिप (live in relationship) में रहने के बाद सुरक्षा की गुहार लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा से जुड़ा एक अनोखा मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा है. जहां पर 19 साल के युवती को 67 साल के व्यक्ति से प्यार हो गया.
दोनों ने निकाह कर लिया और अब दोनों अपने परिजनों से जान का खतरा बना रहे हैं. ऐसे में अपनी सुरक्षा की गुहार हाईकोर्ट से लगा रहे हैं. इस बेमेल प्रेमी जोड़े को देखकर हाई कोर्ट के जज भी चौंक गए और उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया. साथ ही हाईकोर्ट ने तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिए.
मुस्लिम प्रेमी जोड़ा हरियाणा के पलवल (palwal) का रहने वाला है. जहां 19 साल की युवती को खेती का काम करने वाले 67 साल के व्यक्ति से प्यार हो गया. जब युवती के परिजनों को बात का पता चला तो इसका विरोध शुरू हो गया. जिसके बाद युवती अपने प्रेमी के साथ अलग रहने लगी और बाद में दोनों ने निकाह कर दिया.
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इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस जेएस पुरी ने संदेह जताते हुए कहा कि जरूर इसमें कुछ छुपाया जा रहा है. ऐसा कैसे हो सकता है कि 19 साल की लड़की 67 साल के पुरुष से निकाह कर सकती है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई चीजें स्पष्ट नहीं हैं. क्या इस पुरुष का यह पहला विवाह है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ऐसे ही कहीं युवती पर कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा.
इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने पलवल के एसपी को आदेश दिया है कि एक टीम का गठन किया जाए. जिसमें महिला पुलिसकर्मी शामिल हो यह टीम लड़की को सुरक्षा उपलब्ध करवाए. वहीं इस मामले की गहन जांच करें कि पुरुष की यह कौन सी शादी है. इस मामले की पृष्ठभूमि भी जांच की जाए व तह तक पहुंचा जाए और उसके पहले हिस्ट्री की जांच की जाए. लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उसके बयान दर्ज करवाया जाएं. उसके बाद एसपी हाई कोर्ट में इस बारे में विस्तृत जवाब दायर करें. हाईकोर्ट ने एसपी को 1 सप्ताह के भीतर यह पूरी जांच करने के निर्देश दिए हैं.
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दरअसल हाईकोर्ट में पुरुष द्वारा दिए गए आधार कार्ड पर उसकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1953 बताई जा रही है. वहीं युवती के आधार कार्ड के अनुसार उसकी जन्म तिथि 10 दिसंबर 2001 है. हाईकोर्ट ने दी जानकारी के अनुसार पुलिस खेती का काम करता है और ₹15000 प्रति महीना कमाता है. लड़की के परिवार वाले विवाह के खिलाफ थे. उन्होंने इस बाबत पलवल पुलिस के सामने भी सुरक्षा की गुहार लगाई थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.
हाईकोर्ट में दिए गए रिकॉर्ड में भी व्यक्ति ने पुरुष का नाम अपने पति के तौर पर दिखाया है. लड़की का कहना है कि उसके परिवार वाले प्रभावशाली हैं. उनकी सत्ता और पुलिस तक अच्छी पकड़ है और वे दोनों को जान से मार देंगे. दोनों ने हाईकोर्ट में प्रेमिका का प्रमाण पत्र भी सभी गवाह और मेहर की रकम के तौर पर 15 ग्राम सोना लड़की को दिया गया था.
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