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किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे कृषि यंत्र, मांगे गए आवेदन - farmers news haryana

किसानों से इन-सीटू क्राप रेज्ड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत आवेदन मांगे गए हैं. इस स्कीम के तहत किसानों को विशिष्ट कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा.

Farmers will get subsidy on crop residue management agricultural machinery in haryana
Farmers will get subsidy on crop residue management agricultural machinery in haryana
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Published : Aug 13, 2020, 5:53 PM IST

भिवानी: किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर यंत्र दिए जाएंगे. सहायक कृषि अभियंता नसीब सिंह धनखड़ ने बताया कि इन यंत्रों पर अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अगस्त तक आमंत्रित किए गए हैं. इन-सीटू क्राप रेज्ड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत कसानों को सब्सिडी पर यंत्र दिए जाएंगे.

इन फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा

  • सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम यानि एसएसएस (सामान्य 2 और एससी 1)
  • हैप्पी सीडर (सामान्य 2 व एससी 1)
  • पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर (सामान्य 3)
  • शर्व मास्टर/रोटरी स्लेसर (सामान्य 5 व एससी 1)
  • रिवर्सिबल एमबी प्लो (सामान्य 1)
  • सुपर सीडर (सामान्य 2 व एससी 1)
  • जीरो टिल ड्रील मशीन (सामान्य 5 व एससी 2)
  • बेलर और रेक (सामान्य 5 व एससी 2)
  • क्रॉप रीपर (टैक्टर चलित, स्वयं चलित, रीपर कम बाइन्डर) (सामान्य 2 व एससी 1)

नसीब सिंह धनखड़ ने बताया कि किसान विभाग की वेबसाइट पर आवेदन पंजीकरण करवा सकते हैं. उन्होंने बताया कि लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ड्रा या लाटरी के माध्यम से किया जाएगा.

एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों (प्रत्येक 1) के लिए अनुदान का पात्र होगा. प्रत्येक कृषि यंत्र पर उपलब्ध अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिकतम मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि (जो भी कम हो) देय होगी.

इस बारे में कृषि विभाग के उप निदेशक ने डॉ. प्रताप सिंह सभ्रवाल ने बताया कि इन उपकरणों की खरीद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत तथा सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से करनी अनिवार्य है. इसके अतिरिक्त कस्टम हायरिंग सेंटर यानि सीएचसी (सामान्य 5 व एससी 2) स्थापना के लिए 80 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र, पंचायतों, एफपीओ, पंजीकृत कृषक सोसायटियों, कॉ-ओपरेटिव सोसायटियों को उपलब्ध करवाने हेतू आवदेन आमंत्रित किए हैं. फसल प्रबंधन के लिए किसान इन-सीटू क्राप रेज्ड्यू मैनेजमेंट स्कीम का लाभ जरूर लें.

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर मिले कोरोना पॉजिटिव

भिवानी: किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर यंत्र दिए जाएंगे. सहायक कृषि अभियंता नसीब सिंह धनखड़ ने बताया कि इन यंत्रों पर अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अगस्त तक आमंत्रित किए गए हैं. इन-सीटू क्राप रेज्ड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत कसानों को सब्सिडी पर यंत्र दिए जाएंगे.

इन फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा

  • सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम यानि एसएसएस (सामान्य 2 और एससी 1)
  • हैप्पी सीडर (सामान्य 2 व एससी 1)
  • पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर (सामान्य 3)
  • शर्व मास्टर/रोटरी स्लेसर (सामान्य 5 व एससी 1)
  • रिवर्सिबल एमबी प्लो (सामान्य 1)
  • सुपर सीडर (सामान्य 2 व एससी 1)
  • जीरो टिल ड्रील मशीन (सामान्य 5 व एससी 2)
  • बेलर और रेक (सामान्य 5 व एससी 2)
  • क्रॉप रीपर (टैक्टर चलित, स्वयं चलित, रीपर कम बाइन्डर) (सामान्य 2 व एससी 1)

नसीब सिंह धनखड़ ने बताया कि किसान विभाग की वेबसाइट पर आवेदन पंजीकरण करवा सकते हैं. उन्होंने बताया कि लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ड्रा या लाटरी के माध्यम से किया जाएगा.

एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों (प्रत्येक 1) के लिए अनुदान का पात्र होगा. प्रत्येक कृषि यंत्र पर उपलब्ध अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिकतम मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि (जो भी कम हो) देय होगी.

इस बारे में कृषि विभाग के उप निदेशक ने डॉ. प्रताप सिंह सभ्रवाल ने बताया कि इन उपकरणों की खरीद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत तथा सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से करनी अनिवार्य है. इसके अतिरिक्त कस्टम हायरिंग सेंटर यानि सीएचसी (सामान्य 5 व एससी 2) स्थापना के लिए 80 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र, पंचायतों, एफपीओ, पंजीकृत कृषक सोसायटियों, कॉ-ओपरेटिव सोसायटियों को उपलब्ध करवाने हेतू आवदेन आमंत्रित किए हैं. फसल प्रबंधन के लिए किसान इन-सीटू क्राप रेज्ड्यू मैनेजमेंट स्कीम का लाभ जरूर लें.

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