चंडीगढ़: हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत शहरों में किफायती दाम में आवास मुहैया कराया जाएगा. सरकार की इस योजना का लाभ शहर में रह रहे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आसानी से ले पाएंगे. दरअसल हर परिवार के सिर पर छत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया है. योजना का लाभ उठाकर पात्र अपना आवास बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं.
मुख्य सचिव ने दी जानकारी: हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लिए राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 17वीं बैठक की अध्यक्षता की. बैठक के बाद मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना का लाभ बिना किसी लीकेज के गरीबों तक पहुंचना चाहिए. मुख्य सचिव ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से योजना के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया.
ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं आवेदन: हालांकि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के लिए पात्रता पूरी करने वाले खुद अपने स्तर पर भी जरूरी दस्तावेज के साथ वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर भी आवेदन किए जा सकते हैं. इसका उद्देश्य अगले पांच सालों में देशभर में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है.
ऐसे करें आवेदन: योजना के लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. लाभार्थी https://pmaymis.gov.in पर जाकर खुलने वाले फार्मेट के हिसाब से जरूरी दस्तावेजों को अटैच कर आवेदन कर सकते हैं. जो आवेदक खुद आवेदन नहीं कर सकते, वे सीएससी के जरिए आवेदन कर सकते है. इसके अलावा जो पात्र आवेदन करने में असमर्थ है, वह निगम कार्यालय से मदद ले सकता है. पात्र किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय में संबंधित दस्तावेज के साथ बिना कोई शुल्क दिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं, जिसकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख या फिर इससे कम है.
योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारी:
- शहरी आवास योजना के तहत 15,256 आवेदकों को पक्के मकान बनाने के लिए एक मरला प्लॉट आवंटित किया गया है.
- इन सभी लाभार्थियों को पीएमएवाई-यू 2.0 के बेनेफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन वर्टिकल के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
- पीएमएवाई-यू 2.0 शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है.
- लाभार्थी परिवार को पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियों के रूप में परिभाषित किया गया है.
- इस योजना के तहत पात्र होने के लिए परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का मकान (स्थायी आवास इकाई) नहीं होना चाहिए.
- पीएमएवाई-यू 2.0 ईडब्ल्यूएस परिवारों (वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक), एल परिवारों (3 लाख से 6 लाख रुपये तक) और एमआईजी परिवारों (6 लाख से 9 लाख तक) को किफायती आवास के अवसर प्रदान करता है.
- योजना के तहत विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों और स्ट्रीट वेंडर्स और निर्माण श्रमिकों जैसे अन्य कमजोर वर्गों सहित कमजोर समूहों को प्राथमिकता दी जाती है.
- योजना का दायरा 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक शहरों और बाद में अधिसूचित शहरों तक है, जिसमें निर्दिष्ट प्लानिंग एरिया भी शामिल हैं.
- यह योजना 30 वर्ग मीटर के न्यूनतम कारपेट एरिया वाले मकानों के निर्माण का समर्थन करती है, जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता के स्तर को कायम रखते हुए इसे 45 वर्ग मीटर तक बढ़ाने का लचीलापन प्रदान करती है.
- बेनेफिशरी लाइट कंस्ट्रक्शन, अफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग, और इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाएगा.
- हरियाणा ने पीएमएवाई-यू 2.0 का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं.
- प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए 'सभी के लिए आवास' विभाग को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है.
- राज्य ने परियोजना अनुमोदन और कार्यान्वयन की देखरेख के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति और राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति की स्थापना की है.
- योजना के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए आवास और शहरी मामले मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
- केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) जैसी समर्पित समितियों के माध्यम से तीन स्तरों- शहर, राज्य और केंद्र स्तर पर निगरानी की जाएगी.
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