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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा - भिवानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक

भिवानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला सत्र एवं न्यायधीश रमेशचंद्र डिमरी के निर्देशानुसार एवं प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम शिफा की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई.

district legal services authority officers  meeting in bhiwani
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक
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Published : Dec 18, 2019, 10:26 PM IST

भिवानी: भिवानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला सत्र एवं न्यायधीश रमेशचंद्र डिमरी के निर्देशानुसार एवं प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम शिफा की अध्यक्षता में जिलाधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं व पैरा लीगल वालंटियर की मासिक बैठक का आयोजन एडीआर सेंटर में किया गया. बैठक में पास्को अधिनियम व मेडिटेशन जागरुकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.

लोगों को करना होगा जागरूक
प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम शिफा ने बताया कि पास्को एक्ट व मेडिटेशन की जानकारी लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि लोगों को इनके बारे में जानकारी मिल सके. पास्को एक्ट के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराधों पर भी अंकुश लगाया जा सके लगाया जा सकेगा व परिवारिक विवादों के मामलों को भी मध्यस्था केंद्रों पर लाकर जल्द से जल्द उनका समाधान करवाया जाए. जिससे दोनों पक्षों का समय व धन की बर्बादी न हो.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक

'मेडिकल जांच के लिए तुरंत प्रभाव से की जाती है कार्रवाई'
उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं व पैरा लीगल वालंटियर को कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। डॉ. सुनीता सांगवान, सीडीपीओ रितु गिल व पैनल अधिवक्ता शीला तवर ने बताया कि पोस्को अधिनियम के तहत जो भी 18 साल से कम का बच्चा या बच्ची का मेडिकल जांच के लिए लाया जाता है तो मेडिकल जांच के लिए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाती है. उन्होंने पोस्को एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

ये भी पढ़ें: सरकारी विभागों पर करोड़ों के बिजली बिल बकाया, हुड्डा और खट्टर के गांव भी डिफाल्टर घोषित

भिवानी: भिवानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला सत्र एवं न्यायधीश रमेशचंद्र डिमरी के निर्देशानुसार एवं प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम शिफा की अध्यक्षता में जिलाधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं व पैरा लीगल वालंटियर की मासिक बैठक का आयोजन एडीआर सेंटर में किया गया. बैठक में पास्को अधिनियम व मेडिटेशन जागरुकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.

लोगों को करना होगा जागरूक
प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम शिफा ने बताया कि पास्को एक्ट व मेडिटेशन की जानकारी लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि लोगों को इनके बारे में जानकारी मिल सके. पास्को एक्ट के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराधों पर भी अंकुश लगाया जा सके लगाया जा सकेगा व परिवारिक विवादों के मामलों को भी मध्यस्था केंद्रों पर लाकर जल्द से जल्द उनका समाधान करवाया जाए. जिससे दोनों पक्षों का समय व धन की बर्बादी न हो.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक

'मेडिकल जांच के लिए तुरंत प्रभाव से की जाती है कार्रवाई'
उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं व पैरा लीगल वालंटियर को कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। डॉ. सुनीता सांगवान, सीडीपीओ रितु गिल व पैनल अधिवक्ता शीला तवर ने बताया कि पोस्को अधिनियम के तहत जो भी 18 साल से कम का बच्चा या बच्ची का मेडिकल जांच के लिए लाया जाता है तो मेडिकल जांच के लिए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाती है. उन्होंने पोस्को एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

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Intro:रिपोर्ट इन्द्रवेश भिवानी
दिनांक 18 दिसंबर।
पोस्को अधिनियम व मेडिटेशन जागरूकता के बारे दी जानकारी
लोगो को जानकारी दे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराधों पर भी अंकुश लगाना ह उद्देश्य : सीजेएम शिफा
विवादों के मामलों को भी मध्यस्था केंद्रों पर लाकर जल्द उनका समाधान करवाया जाए : सीजेएम शिफा
भिवानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला सत्र एवं न्यायधीश रमेशचंद्र डिमरी के निर्देशानुसार एवं प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम शिफा की अध्यक्षता में जिलाधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं व पैरा लीगल वालंटियर की मासिक बैठक का आयोजन एडीआर सेंटर में किया गया। बैठक में पोस्को अधिनियम व मेडिटेशन जागरूकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
Body: प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम शिफा ने बताया कि पोस्को एक्ट व मेडिटेशन की जानकारी लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि लोगों को इनके बारे में, जानकारी मिल सके पोस्को एक्ट के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराधों पर भी अंकुश लगाया जा सके लगाया जा सकेगा व परिवारिक विवादों के मामलों को भी मध्यस्था केंद्रों पर लाकर जल्द से जल्द उनका समाधान करवाया जाए, जिससे दोनों पक्षों का समय व धन की बर्बादी ना हो।
Conclusion: उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं व पैरा लीगल वालंटियर को कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। डॉ. सुनीता सांगवान, सीडीपीओ रितु गिल व पैनल अधिवक्ता शीला तवर ने बताया कि पोस्को अधिनियम के तहत जो भी 18 साल से कम का बच्चा या बच्ची का मेडिकल जांच के लिए लाया जाता है तो मेडिकल जांच के लिए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाती है। उन्होंने पोस्को एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बाइट : : सीजेएम शिफा

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