भिवानी: प्रदेश कोरोना का कहर थमने का नाम नही ले रहा है. कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. जिसके चलते पूरे देश लॉकडाउन किया गाया है. लॉकडाउन के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं भिवानी में जिलाधीश अजय कुमार ने फसल अवशेष को जलाने पर प्रतिबंद लगाने के लिए जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही धारा 144 के आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार में बताया गया है कि रबी की फसल का कटाई का सीजन है. ऐसे में किसानों द्वारा फसल अवशेष जलाने की संभावना बनी रहती है. फसल अवशेष जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती हैं. वहीं पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं. वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है. इसके साथ-साथ मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव,क्रोध तथा बाहरी जीवन खतरे में आ जाता है.
जिलाधीश ने आदेशों में कहा है कि फसल अवशेष को जलाने की बजाय इनसे पशुओं के लिए तूड़ा बनाया जा सकता है. जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार कोई भी किसान रबी फसल कटाई के बाद फसल अवशेष नहीं जला सकता. आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ वायु एवं ध्वनि प्रदुषण नियंत्रण अधिनियम 191 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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देश में रबी की फसल कटाई के सीजन में फसल अवशेष जलाने के मामले सामने आते हैं. ज्यादातर मामले हरियाणा और पंजाब से सामने आते हैं. जिसके चलते भारी मात्रा में वायु प्रदुषण होता है. पिछली बार भी हरियाणा में फसल के अवशेष जलाने के सैकड़ों मामले सामने आए थे. जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी.