ETV Bharat / city

भिवानी: लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी कृषि यंत्रों की दुकानें - Bhiwani Deputy Commissioner Ajay Kumar

प्रदेश में कोरोना के कहर के बीच सरकार ने किसानों को राहत देने का काम किया है. सरकार ने गेहूं और सरसों की फसल को देखते हुए कृषि यंत्रों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है. साथ ही इस दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं.

bhiwani Agricultural equipment shops will open during lockdown
भिवानी: लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी कृषि यंत्रों की दुकानें
author img

By

Published : Apr 21, 2020, 3:55 PM IST

भिवानी: देश और प्रदेश में कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. वहीं इस दौरान कृषि यंत्रों की दुकानें, रिपेयर वर्कशॉप और स्पेयर पार्टस की दुकानों को राहत देते हुए खोलने की अनुमती दी है. साथ ही इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

वहीं कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी. निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त अजय कुमार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं.

भिवानी उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि को तीन मई तक बढ़ाया गया है. लेकिन इस दौरान किसानों को कुछ राहत देने का काम किया गया है. बताया जा रहा है कि गेहूं और सरसों की कटाई को लेकर कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा. इस लिए कृषि यंत्रों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है.

उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार के आदेशानुसार कृषि कृषि मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर, कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, स्ट्रा रीपर, रिपेयर वर्कशॉप और स्पेयर पार्टस की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है.

उन्होंने बताया कि इन दुकानों को खोलने के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है. इसके लिए कृषि एवं पशुपालन विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. प्रताप सिंह सभ्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कृषि यंत्रों के प्रयोग और फसल कटाई में भी सामाजिक दूरी बनाई रखी जाएगी. इसके लिए भी विभाग द्वारा किसानों को जागरूक किया जा रहा है.

भिवानी: देश और प्रदेश में कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. वहीं इस दौरान कृषि यंत्रों की दुकानें, रिपेयर वर्कशॉप और स्पेयर पार्टस की दुकानों को राहत देते हुए खोलने की अनुमती दी है. साथ ही इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

वहीं कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी. निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त अजय कुमार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं.

भिवानी उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि को तीन मई तक बढ़ाया गया है. लेकिन इस दौरान किसानों को कुछ राहत देने का काम किया गया है. बताया जा रहा है कि गेहूं और सरसों की कटाई को लेकर कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा. इस लिए कृषि यंत्रों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है.

उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार के आदेशानुसार कृषि कृषि मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर, कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, स्ट्रा रीपर, रिपेयर वर्कशॉप और स्पेयर पार्टस की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है.

उन्होंने बताया कि इन दुकानों को खोलने के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है. इसके लिए कृषि एवं पशुपालन विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. प्रताप सिंह सभ्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कृषि यंत्रों के प्रयोग और फसल कटाई में भी सामाजिक दूरी बनाई रखी जाएगी. इसके लिए भी विभाग द्वारा किसानों को जागरूक किया जा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.