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भिवानी में सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों पर लगा प्रतिबंध

भिवानी में सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों के संचालन पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिलाधीश अजय कुमार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि आदेशों की अवेहलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Ban on social media news channels in Bhiwani
भिवानी में सोशल मीडिया न्यूज चैनलों पर लगा प्रतिबंध
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Published : Jun 27, 2020, 7:17 PM IST

भिवानी: जिलाधीश अजय कुमार ने जिले में सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों के संचालन पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार जिला में कुछ लोगों सोशल मीडिया के प्लेटफार्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, पब्लिक एप का संचालन न्यूज़ चैनल के रूप में कर रहे हैं. जबकि उनके पास किसी भी प्रकार के न्यूज़ चैनल के संचालन की अनुमति नहीं है.

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशा में कहा गया है कि कोरोना वायरस एक वैश्चिक आपदा है. ऐसे समय में लोगों में भ्रामक प्रचार नहीं होना चाहिए. इससे लोगों में घबराहट की स्थिति पैदा हो जाती है. जिलाधीश ने कहा कि गलत रिपोर्ट समाज के लिए नुकसान पहुंचाने का काम करती है. उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में इस प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण करना अति आवश्यक एवं जनहित में है.

ये भी पढ़िए: शराब घोटाले पर रणदीप सुरजेवाला- सरकार जांच कर रही है या 'कवरअप'?

जिलाधीश ने इस महामारी के दौरान उच्चत्तम न्यायालय के द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के संबंध में जारीआदेशों का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस आपदा के संबंध में झूठी खबर को प्रसारित करता है. तो उसे एक वर्ष कारावास और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है.

भिवानी: जिलाधीश अजय कुमार ने जिले में सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों के संचालन पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार जिला में कुछ लोगों सोशल मीडिया के प्लेटफार्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, पब्लिक एप का संचालन न्यूज़ चैनल के रूप में कर रहे हैं. जबकि उनके पास किसी भी प्रकार के न्यूज़ चैनल के संचालन की अनुमति नहीं है.

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशा में कहा गया है कि कोरोना वायरस एक वैश्चिक आपदा है. ऐसे समय में लोगों में भ्रामक प्रचार नहीं होना चाहिए. इससे लोगों में घबराहट की स्थिति पैदा हो जाती है. जिलाधीश ने कहा कि गलत रिपोर्ट समाज के लिए नुकसान पहुंचाने का काम करती है. उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में इस प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण करना अति आवश्यक एवं जनहित में है.

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जिलाधीश ने इस महामारी के दौरान उच्चत्तम न्यायालय के द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के संबंध में जारीआदेशों का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस आपदा के संबंध में झूठी खबर को प्रसारित करता है. तो उसे एक वर्ष कारावास और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है.

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