अंबाला: जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना ग्राफ के चलते एक बार फिर से जिला प्रशासन द्वारा एहतिहात बरतते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके तहत अंबाला में एक बार फिर से दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी.
जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी ग्रामीण और रिहायशी इलाकों में स्थित दुकानें, रेहड़ी फड़ी वाले सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकानें खोलेंगे. हालांकि मेडिकल स्टोर्स, डेयरी चालक और पेट्रोल पंपों को इसमें छूट दी गई है.
होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकान, मीट की दुकान, कैफे और इस तरह के अन्य संचालकों को भी इसमें छूट दी गई है. इसके बाद शाम 7 बजे के बाद बेवजह बाहर घूमने पर भी पाबंदी लगाई गई है. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष की आयु से कम बच्चो को भी बिना किसी अतिआवश्यक कार्य के बाहर घूमने पर पाबंदी लगाई गई है.
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