नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया. इस बजट के साथ ही देश के मीडिल क्लास वालों को राहत भरी खबर मिली है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई घोषणाएं की. जिनसे वेतनभोगियों को टैक्स में छूट मिली है. इनमें 5 प्रमुख घोषणाएं हैं. ये घोषणाएं छूट, कर संरचना में बदलाव, नई कर व्यवस्था में मानक छूट के लाभ का विस्तार सर्वोच्च सरचार्ज दर में कटौती और गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा का विस्तार से संबंधित हैं और इनसे कामकाजी मध्य वर्ग को ठोस लाभ प्राप्त होगा.
1. इनकम में छूट
वित्त मंत्री ने बजट पेश किया जिससे वेतनभोगियों को काफी राहत मिली है. नए टैक्स स्लैब के अनुसार 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपए की थी. नीचे दिए गए चार्ट से समझे नया टैक्स स्लैब.
इनकम (लाख में) | टैक्स (फीसदी में) |
03-06 लाख | 5 |
6-9 लाख | 10 |
9-12 लाख | 15 |
12-15 लाख | 20 |
15 लाख से अधिक | 30 |
2. नई कर व्यवस्था से कर वालों को राहत
यह नई व्यवस्था में सभी करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगा. 9 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ेगा. यह उसकी आय का केवल 5 प्रतिशत है. यह उस राशि, जिसका उसे भुगतान करने की आवश्यकता है अर्थात 60,000 रुपए पर 25 प्रतिशत की कटौती है. इसी प्रकार 15 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय का 10 प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता है. जो 1,87,500 रुपए की वर्तमान देयता से 20 प्रतिशत कम है.
3. पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ
बजट का तीसरा प्रस्ताव वेतनभोगी वर्ग सहित पारिवारिक पेंशनभोगियों को काफी राहत प्रदान करता है, क्योंकि वित्त मंत्री ने मानक कटौती का लाभ नई कर व्यवस्था को विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा. 15.5 लाख रुपए या अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को इस प्रकार 52,500 रुपए का लाभ प्राप्त होगा. वर्तमान में केवल 50,000 रुपए की मानक कटौती वेतनभोगी व्यक्तियों और 15,000 रुपए तक की पारिवारिक पेंशन से कटौती की पुरानी व्यवस्था के तहत अनुमति है.
4. पर्सनल इनकम टैक्स वालों के लिए
व्यक्तिगत आयकर के संबंध में निर्मला सीतारमण ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की आय के लिए नई कर व्यवस्था में सर्वोच्च सरचार्ज दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा. इसके परिणामस्वरूप, अधिकतम कर दर वर्तमान 42.74 प्रतिशत, जो विश्व में सर्वाधिक है, से घटकर 39 प्रतिशत पर आ जाएगा. बहरहाल उनके लिए सरचार्ज में कोई बदलाव नहीं है, जो इस आय समूह में पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं.
5. गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए
गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकारी वेतनभोगी वर्ग के लोगों की तरह सुविधा मिलें. यानी उनके रिटायर्मेंट पर 25 लाख रुपए के अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को बढ़ाया जाए. इससे जुड़ा प्रस्ताव बजट के माध्यम से संसद में रखा गया है. वर्तमान में अधिकतम राशि जिस पर छूट प्रदान की जा सकती है, 3 लाख रुपए है. बजट में नई आयकर व्यस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके वाबजूद नागरिक पुरानी कर व्यवस्था के लाभ उठाने के विकल्प का उपयोग करते रहेंगे.