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LOCKDOWN 4.0: गुरुग्राम में मिठाई की दुकान और बैंकेट हॉल भी खुलेंगे

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Published : May 23, 2020, 9:59 PM IST

लॉकडाउन 4.0 के अब गुरुग्राम मेें मिठाई और बैंकेट हॉल भी खुलेंगे. लॉकडाउन में जारी दिशा-निर्देश को लेकर सरकार ने कुछ परिवर्तन किया है. मिठाई के दुकानों पर ग्राहकों को सिर्फ मिठाई घर ले जाने की अनुमति होगी, वहां बैठकर खाने पर मनाही होगी.

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गुरुग्राम: लॉकडाउन के दौरान अब गुरुग्राम में बंद मिठाई की दुकानें और बैंकेट हॉल जल्द ही खुलने वाले हैं. हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 18 मई को लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों में अब बदलाव किया है.

विभाग की ओर से जारी की एसपीओ में कहा गया है कि प्रतिदिन दुकानें 50-50% खुल रही हैं. ऐसे में सप्ताहिक बंदी की आवश्यकता नहीं है. इसलिए अब रविवार को भी सैलून और मिठाई की दुकानें खुल सकेंगी. नए एसपीओ में सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति दी गई है.

हालांकि उन्हें सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना पड़ेगा. वहीं विभाग ने मिठाई की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन साथ ही ये भी बोला गया है कि ग्राहक सिर्फ मिठाई ले जा सकेंगे. वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं है. सरकार ने अब एसपीओ में कहा है कि मैरिज हॉल और बैंकेट हॉल खोले जा सकते हैं, लेकिन वहां एक वक्त पर सिर्फ 50 लोग ही आ सकते हैं.

यहीं नहीं विवाह समारोह के लिए उपायुक्त से पहले अनुमति लेनी होगी. साथ ही साथ प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर के इंतज़ाम भी करने होंगे.

गुरुग्राम: लॉकडाउन के दौरान अब गुरुग्राम में बंद मिठाई की दुकानें और बैंकेट हॉल जल्द ही खुलने वाले हैं. हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 18 मई को लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों में अब बदलाव किया है.

विभाग की ओर से जारी की एसपीओ में कहा गया है कि प्रतिदिन दुकानें 50-50% खुल रही हैं. ऐसे में सप्ताहिक बंदी की आवश्यकता नहीं है. इसलिए अब रविवार को भी सैलून और मिठाई की दुकानें खुल सकेंगी. नए एसपीओ में सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति दी गई है.

हालांकि उन्हें सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना पड़ेगा. वहीं विभाग ने मिठाई की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन साथ ही ये भी बोला गया है कि ग्राहक सिर्फ मिठाई ले जा सकेंगे. वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं है. सरकार ने अब एसपीओ में कहा है कि मैरिज हॉल और बैंकेट हॉल खोले जा सकते हैं, लेकिन वहां एक वक्त पर सिर्फ 50 लोग ही आ सकते हैं.

यहीं नहीं विवाह समारोह के लिए उपायुक्त से पहले अनुमति लेनी होगी. साथ ही साथ प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर के इंतज़ाम भी करने होंगे.

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