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प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों को देनी होगी मासिक ट्यूशन फीस- शिक्षा निदेशालय - bhiwani private school updates

पंचकूला शिक्षा निदेशालय द्वारा एक पत्र जारी कर स्पष्टीकरण दिया गया है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों को नियमित रूप से मासिक ट्यूशन फीस देनी होगी. इसकी जानकारी भिवानी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान रामअवतार शर्मा ने दी.

Panchkula Directorate of Education issued a letter
Panchkula Directorate of Education issued a letter
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Published : May 23, 2020, 5:11 PM IST

भिवानी: जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान रामअवतार शर्मा ने बताया कि शिक्षा निदेशालय पंचकूला द्वारा एक पत्र जारी कर ये स्पष्टीकरण दिया है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों को नियमित रूप से मासिक ट्यूशन फीस देनी होगी.

उन्होंने बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में शिक्षा निदेशालय पंचकूला में साफ कहा है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को पिछले सालों की तरह मासिक आधार पर नियमित रूप से ट्यूशन फीस जमा करवानी होगी.

उन्होने बताया कि पत्र में ये भी स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी अभिभावकों को स्कूल की फीस जमा करवानी होगी और अगर कोई अभिभावक ऐसा कर पाने में असमर्थ है तो उसे स्कूल को लिखित में इसकी सूचना देनी होगी. उन्होंने बताया कि जिन अभिभावकों ने अभी तक स्कूल में ट्यूशन फीस जमा नहीं कराई है. उन्हें जल्द ही ट्यूशन फीस जमा करानी होगी. क्योंकि शिक्षा विभाग ने फीस जमा करवाने की समय सीमा भी तय कर दी है.

भिवानी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान रामअवतार शर्मा ने बताया कि पिछले दो महीनों से फीस नहीं आने के कारण सभी स्कूल अपने अध्यापक और अन्य स्टाफ को वेतन नहीं दे पा रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बाकी मांगों पर भी उदारता से विचार कर जल्द से जल्द निर्णय लेगी.

ये भी पढ़िए: स्वास्थ्य, पुलिस और सफाईकर्मियों पर छात्रा ने बनाई डॉक्यूमेंट्री, मिला प्रथम स्थान

बता दें कि अभिभावकों की शिकायतों पर ध्यान देते हुए शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि न तो मासिक आधार पर ली जाने वाली ट्यूशन फीस में वृद्धि की जाए और न ही लॉकडाउन की अवधि का यातायात शुल्क वसूला जाए.

स्कूल यूनिफार्म, पाठ्य-पुस्तकों, कार्य-पुस्तकों, अभ्यास-पुस्तकों, प्रैक्टिकल फाइल में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाए. विभाग के अनुसार अगर किसी ने नियमों की अवहेलना की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

भिवानी: जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान रामअवतार शर्मा ने बताया कि शिक्षा निदेशालय पंचकूला द्वारा एक पत्र जारी कर ये स्पष्टीकरण दिया है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों को नियमित रूप से मासिक ट्यूशन फीस देनी होगी.

उन्होंने बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में शिक्षा निदेशालय पंचकूला में साफ कहा है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को पिछले सालों की तरह मासिक आधार पर नियमित रूप से ट्यूशन फीस जमा करवानी होगी.

उन्होने बताया कि पत्र में ये भी स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी अभिभावकों को स्कूल की फीस जमा करवानी होगी और अगर कोई अभिभावक ऐसा कर पाने में असमर्थ है तो उसे स्कूल को लिखित में इसकी सूचना देनी होगी. उन्होंने बताया कि जिन अभिभावकों ने अभी तक स्कूल में ट्यूशन फीस जमा नहीं कराई है. उन्हें जल्द ही ट्यूशन फीस जमा करानी होगी. क्योंकि शिक्षा विभाग ने फीस जमा करवाने की समय सीमा भी तय कर दी है.

भिवानी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान रामअवतार शर्मा ने बताया कि पिछले दो महीनों से फीस नहीं आने के कारण सभी स्कूल अपने अध्यापक और अन्य स्टाफ को वेतन नहीं दे पा रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बाकी मांगों पर भी उदारता से विचार कर जल्द से जल्द निर्णय लेगी.

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बता दें कि अभिभावकों की शिकायतों पर ध्यान देते हुए शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि न तो मासिक आधार पर ली जाने वाली ट्यूशन फीस में वृद्धि की जाए और न ही लॉकडाउन की अवधि का यातायात शुल्क वसूला जाए.

स्कूल यूनिफार्म, पाठ्य-पुस्तकों, कार्य-पुस्तकों, अभ्यास-पुस्तकों, प्रैक्टिकल फाइल में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाए. विभाग के अनुसार अगर किसी ने नियमों की अवहेलना की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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