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हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ले पाएंगे प्राइवेट स्कूल - haryana private school fees policy

लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सरकार ने फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. सरकार की तरफ से सख्त कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं. अन्य प्रकार के हिडन फीस को लेने पर रोक लगाई गई है.

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Published : Jun 2, 2020, 2:20 PM IST

पंचकूला: पूरे देश में लॉकडाउन 5.0 को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस लॉकडाउन के दौरान सरकार ने लोगों को कई तरह की रियायत दी है. लॉकडाउन में बंद पड़े सभी क्षेत्रों को सरकार चरणबद्ध तरीके से खोल रही है. इस लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल से लेकर होटल और स्कूल भी खोले जाएंगे. इस बीच हरियाणा में सभी स्कूल भी खुलेंगे.

फीस को लेकर ये है निर्देश

हरियाणा सरकार ने फीस को लेकर प्राइवेट स्कूल को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें कहा गया है कि स्कूल प्रशासन लॉकडाउन के दौरान छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकता है. शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि निजी स्कूल फीस को हर महीने के हिसाब से ले सकेंगे. इससे पहले निजी स्कूल में तीन महीने की फीस एक ही बार में जमा करानी होती थी.

Haryana govt issued guidelines for private school fees panchkula
हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ले पाएंगे प्राइवेट स्कूल

अन्य फंड पर रोक लगी

शिक्षा विभाग की तरफ से कोविड-19 महामारी के चलते निजी स्कूलों के अन्य प्रकार के फंड्स पर भी रोक लगाई गई है. सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी छात्र के माता-पिता अप्रैल और मई की फीस को अगले महीने देने के लिए निवेदन करता है तो प्राइवेट स्कूल को पेरेंट्स की बात माननी होगी.

नहीं ले सकेंगे ये फीस

विभाग ने प्राइवेट स्कूल को फीस ना बढ़ाने के लिए भी कहा है. किसी प्रकार के हिडन चार्ज नहीं वसूले जाएंगे. प्राइवेट स्कूल प्रशासन बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फीस, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस समेत किसी भी अन्य प्रकार की फीस की मांग नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स से ट्रांसपोर्ट फीस और स्कूल ड्रेस की फीस भी नहीं ले सकते हैं.

ये भी जानें-लॉकडाउन के बीच गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर पर चलाया गया विशेष ड्राइविंग अभियान

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल दिशा-निर्दश के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस स्कूल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

पंचकूला: पूरे देश में लॉकडाउन 5.0 को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस लॉकडाउन के दौरान सरकार ने लोगों को कई तरह की रियायत दी है. लॉकडाउन में बंद पड़े सभी क्षेत्रों को सरकार चरणबद्ध तरीके से खोल रही है. इस लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल से लेकर होटल और स्कूल भी खोले जाएंगे. इस बीच हरियाणा में सभी स्कूल भी खुलेंगे.

फीस को लेकर ये है निर्देश

हरियाणा सरकार ने फीस को लेकर प्राइवेट स्कूल को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें कहा गया है कि स्कूल प्रशासन लॉकडाउन के दौरान छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकता है. शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि निजी स्कूल फीस को हर महीने के हिसाब से ले सकेंगे. इससे पहले निजी स्कूल में तीन महीने की फीस एक ही बार में जमा करानी होती थी.

Haryana govt issued guidelines for private school fees panchkula
हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ले पाएंगे प्राइवेट स्कूल

अन्य फंड पर रोक लगी

शिक्षा विभाग की तरफ से कोविड-19 महामारी के चलते निजी स्कूलों के अन्य प्रकार के फंड्स पर भी रोक लगाई गई है. सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी छात्र के माता-पिता अप्रैल और मई की फीस को अगले महीने देने के लिए निवेदन करता है तो प्राइवेट स्कूल को पेरेंट्स की बात माननी होगी.

नहीं ले सकेंगे ये फीस

विभाग ने प्राइवेट स्कूल को फीस ना बढ़ाने के लिए भी कहा है. किसी प्रकार के हिडन चार्ज नहीं वसूले जाएंगे. प्राइवेट स्कूल प्रशासन बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फीस, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस समेत किसी भी अन्य प्रकार की फीस की मांग नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स से ट्रांसपोर्ट फीस और स्कूल ड्रेस की फीस भी नहीं ले सकते हैं.

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उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल दिशा-निर्दश के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस स्कूल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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