नई दिल्ली : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम घोषित किया. नियुक्ति के लिए कुल 761 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है. शुभम कुमार ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया. वहीं जागृति अवस्थी और अंकिता जैन ने क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है.
परीक्षा में कुल 761 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं जिनमें 545 पुरुष और 216 महिलाएं हैं और आयोग ने विभिन्न सिविल सेवाओं के लिए उनके नामों की अनुशंसा की है.
कुमार ने आईआईटी बंबई से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (सिविल इंजीनियरिंग) में स्नातक किया है और यूपीएससी परीक्षा के लिए उन्होंने मानव शास्त्र को वैकल्पिक विषय चुना था.
यूपीएससी द्वारा जारी बयान के मुताबिक, अवस्थी महिला उम्मीदवारों के बीच टॉपर हैं. अवस्थी ने समाजशास्त्र को वैकल्पिक विषय चुनकर परीक्षा दी थी. उन्होंने मौलाना आाजद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी. टेक किया है.
सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का आयोजन प्रति वर्ष यूपीएससी तीन चरणों में करता है जिनमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं. इन परीक्षाओं के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित कई अन्य सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन होता है.
सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा, 2020 का आयोजन पिछले वर्ष चार अक्टूबर को हुआ था. बयान में बताया गया कि 10,40,060 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन दिया था जिनमें से 4,82,770 परीक्षा में बैठे. मुख्य परीक्षा के लिए 10,564 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए जिसका आयोजन जनवरी 2021 में हुआ. बयान में बताया गया कि इनमें से 2053 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए चुने गए.
761 उम्मीदवारों में से 25 व्यक्ति दिव्यांग हैं. सफल उम्मीदवारों में से 263 सामान्य श्रेणी के, 86 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के, 220 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के, 122 अनुसूचित जाति (एससी) से और 61 अनुसूचित जनजाति से हैं.
कुल 150 उम्मीदवारों को आरक्षित सूची में रखा गया है. परीक्षा का परिणाम यूपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. आयोग ने कहा, 'वेबसाइट पर अंक परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के अंदर उपलब्ध होगा.'
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इससे पहले (यूपीएससी) ने अविवाहित महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति दी. पिछले महीने उच्चतम न्यायालय ने इस बाबत निर्देश दिया था जिसके अनुपालन में यह कदम उठाया गया.