चंडीगढ़: वीरवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ी घोषणाएं की. सीएम ने ऐलान किया कि हरियाणा में अब कुंवारों और विधुरों को भी पेंशन दी जाएगी. अब सरकार उन पुरुषों को 2750 रुपये प्रति महीने पेंशन देगी. जिनकी पत्नी की मौत हो चुकी है. मतलब ये कि वो विधुर हो गए हैं. सीएम ने कहा कि जिन पुरुषों की सालाना आय 3 लाख रुपये तक है, उन्हें विधुर पेंशन का लाभ मिलेगा. हरियाणा में ऐसे 5 हजार 700 के करीब लोग हैं. जिन्हें ये लाभ मिलेगा.
बता दें कि हरियाणा सरकार 45 से 60 साल तक के कुंवारों को भी पेंशन देने का ऐलान कर चुकी है. हरियाणा में 71 हजार कुंवारों को पेंशन का लाभ मिलेगा. शर्त ये है कि लाभार्थी की सालाना आय 1 लाख 80 हजार तक हो और वो 40 से 60 साल की आयु के दायरे में आता हो. इन शर्तों को पूरा करने वाले अविवाहित पुरुषों को 2750 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी. 60 साल के बाद ये अपने आप बुढ़ापा पेंशन में बदल जाएगी. इस योजना का लाभ लाभार्थियों को 1 जुलाई 2023 से मिलेगा.
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मैं घोषणा करता हूं कि हरियाणा के 45 से 60 वर्ष तक की आयु वाले अविवाहित पुरुष व महिलाओं को अब से ₹2,750 मासिक पेंशन दी जाएगी।
— Manohar Lal (@mlkhattar) July 6, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
₹1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को इस पेंशन का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा 40-60 वर्ष आयु तक के विधुर पुरुष, जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है… pic.twitter.com/Jwn5fO5sWp
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— Manohar Lal (@mlkhattar) July 6, 2023
₹1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को इस पेंशन का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा 40-60 वर्ष आयु तक के विधुर पुरुष, जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है… pic.twitter.com/Jwn5fO5sWpमैं घोषणा करता हूं कि हरियाणा के 45 से 60 वर्ष तक की आयु वाले अविवाहित पुरुष व महिलाओं को अब से ₹2,750 मासिक पेंशन दी जाएगी।
— Manohar Lal (@mlkhattar) July 6, 2023
₹1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को इस पेंशन का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा 40-60 वर्ष आयु तक के विधुर पुरुष, जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है… pic.twitter.com/Jwn5fO5sWp
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस योजना के लिए हर महीने सरकार को 20 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. इस पेंशन योजना से सालाना 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार सरकारी खजाने पर पड़ेगा.
इसके अलावा सीएम ने ऐलान किया कि तहसीलदारों की तरह उपजिलाधिकारी (SDM) और जिला रेवेन्यू अधिकारी (DRO) भी जमीन की रजिस्ट्री कर सकेंगे. सीएम ने कहा कि अभी तक लोग इंतकाल के लिए अधिकारियों के चक्कर काटते थे. अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी है कि उन्हें जमीन की रजिस्ट्री के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. सीएम ने कहा कि रजिस्ट्री के बाद 10 दिन तक अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, तो जमीन का इंतकाल हो जाएगा. सीएम ने कहा कि इस सुविधा की लोगों को लंबे समय से जरूरत थी. इसके लिए एक पोर्टल बनाया है. जिसका नाम ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ म्यूटेशन है.
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सीएम ने कहा कि हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि कुछ समय बाद पूरे जिले की रजिस्ट्री हम किसी भी ऑफिस में करा सकेंगे. अभी सिर्फ तहसील स्तर पर ही ये व्यवस्था की गई है. सीएम ने कहा कि व्यवस्था ऐसी बना देंगे कि सीधे जाओ और रजिस्ट्री कराकर वापस आ जाओ.