प्रवासी श्रमिक मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजदूरों ने किया स्वागत
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि राज्य सरकार बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराए. इसके साथ ही फैसले में कहा गया कि जो भी मजदूर घर जाना चाहता है, उसे सरकार 15 दिन में वापस भेजे. उच्चतम न्यायालय के इस फैसले पंजाब में जमकर स्वागत किया गया. पंजाब के अमृतसर जिले के वल्ला मंडी क्षेत्र में फैसले के बाद लोग ढोल बाजे के साथ नाचकर खुशी मनाते दिखे. प्रवासी मजदूरों का कहना है कि वह लॉकडाउन के दौरान पंजाब में फंस गए थे. उनके पास काम भी न होने के बावजूद भी वह घर नहीं जा सकते थे. उनके पास खाने के लिए राशन भी नहीं था. अब वह अपने घर वापस जा सकेंगे.