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चेक बाउंस मामले में पंजाबी पॉप सिंगर को 1 साल की सजा - delhi

दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर भूपेंद्र सिंह चावला और उनके बेटे सनम चावला को दोसी पा कर 1 साल और 6 महिने की सजा सुनाई है. साथ ही बाउंस हुए चेक के दुगने राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है.

सिंगर को 1 साल की सजा
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Published : Mar 27, 2019, 2:39 PM IST

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने चेक बाउंस के एक केस के मामले में मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर भूपेंद्र सिंह चावला और उनके बेटे सनम चावला को दोसी करार दिया है. भूपेंद्र सिंह चावला उर्फ भुप्पी को 1 साल की सजा जबकि उनके बेटे सनम चावला को 6 महीने की सजा सुनाई है. साथ ही बाउंस हुए चेक के दुगने राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है.

जानें क्या था मामला
भुप्पी को 1 साल जब कि उसके बेटे सनम को 6 महीने की सजा सुनाई गई है. पीड़ित पक्ष अविनाश सिंह और उनके वकील गौरव गोगना के मुताबिक पंजाबी पॉप सिंगर और उनके बेटे ने पीड़ित से लगभग 6 साल पहले 2014 में लगभग 6 लाख रुपये लिए थे.

चेक बाउंस मामले में कोर्ट से मिली सजा

पैसे वापस देने के एवज में पिता और पुत्र ने पीड़ित को 3, 3 लाख रुपये का चेक दिया लेकिन वह चेक बाउंस हो गया ऐसे में पीड़ित ने सिंगर भुप्पी और उसके बेटे से कई बार सम्पर्क साधा लेकिन जब उन्होंने पैसे नही दिए तो मामला कोर्ट तक जा पहुंचा. पिछले 6 सालों से मामला कोर्ट में विचारधीन था लेकिन मंगलवार को द्वारका कोर्ट के द्वारा केस का फैसला सुनाया गया.

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने चेक बाउंस के एक केस के मामले में मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर भूपेंद्र सिंह चावला और उनके बेटे सनम चावला को दोसी करार दिया है. भूपेंद्र सिंह चावला उर्फ भुप्पी को 1 साल की सजा जबकि उनके बेटे सनम चावला को 6 महीने की सजा सुनाई है. साथ ही बाउंस हुए चेक के दुगने राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है.

जानें क्या था मामला
भुप्पी को 1 साल जब कि उसके बेटे सनम को 6 महीने की सजा सुनाई गई है. पीड़ित पक्ष अविनाश सिंह और उनके वकील गौरव गोगना के मुताबिक पंजाबी पॉप सिंगर और उनके बेटे ने पीड़ित से लगभग 6 साल पहले 2014 में लगभग 6 लाख रुपये लिए थे.

चेक बाउंस मामले में कोर्ट से मिली सजा

पैसे वापस देने के एवज में पिता और पुत्र ने पीड़ित को 3, 3 लाख रुपये का चेक दिया लेकिन वह चेक बाउंस हो गया ऐसे में पीड़ित ने सिंगर भुप्पी और उसके बेटे से कई बार सम्पर्क साधा लेकिन जब उन्होंने पैसे नही दिए तो मामला कोर्ट तक जा पहुंचा. पिछले 6 सालों से मामला कोर्ट में विचारधीन था लेकिन मंगलवार को द्वारका कोर्ट के द्वारा केस का फैसला सुनाया गया.

Intro:लोकेशन--दिल्ली/चंदर विहार
स्लग--पॉप सिंगर को कोर्ट ने सुनाई सजा
रिपोर्ट--ओपी शुक्ला

पश्चिमी दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने एक चेक बाउंस केस के चलते मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर भूपेंद्र सिंह चावल उर्फ भुप्पी और उनमें बेटे सनम चावल को दोसी करार देते हुए भुप्पी को 1 साल जब कि उनके बेटे सनम चावल को 6 महीने की सजा सुनाई साथ ही बाउंस हुए चेक के अमाउंड का डबल देने का आदेश दिया



Body:पश्चिमी दिल्ली के द्वारका कोर्ट में पंजाबी पॉप सिंगर भूपेंद्र सिंह चावल उर्फ भुप्पी चावल और उनके बेटे सनम चावल के खिलाफ पिछले 6 सालों से चल रहे चेक बाउंस केस में दोसी करार देते हुए पिता और पुत्र दोनों के खिलाफ सजा सुनाई जहां बाउंस हुए चेक के अमाउंट का डबल अमाउंट देना होगा भुप्पी और उसके बेटे को साथ ही भुप्पी को 1 साल जब कि उसके बेटे सनम को 6 महीने की सजा सुनाई गई वहीं पीड़ित पक्ष अविनाश सिंह और उनके वकील गौरव गोगना के मुताबिक पंजाबी पॉप सिंगर भेपेंद्र उर्फ भुप्पी और उसके बेटे सनम चावल ने पीड़ित से लगभग 6 साल पहले 2014 में लगभग 6 लाख रुपये लिए थे जिसको वापस देने के एवज में पिता और पुत्र ने पीड़ित को 3, 3 लाख रुपये का चेक दिया लेकिन वह चेक बाउंस हो गया ऐसे में पीड़ित ने सिंगर भुप्पी और उसके बेटे से कई बार सम्पर्क साधा लेकिन जब उन्होंने पैसे नही दिए लो मामला कोर्ट तक जा पहुंचा जहां पिछले 6 सालों से मामला कोर्ट में विचारधीन था लेकिन मंगलवार को द्वारका कोर्ट के माननीय मजिस्टेट रविंदर सिंह द्वारा केश का फैसला सुनाया गया जहां पिता और पुत्र दोनों को दोसी पाया गया जिसमें दोनों पर 3,3 लाख रुपये की जगह 6,6 लाख रुपये पीड़ित को वापस देने की सजा के साथ साथ भुप्पी को 1 साल की सजा जबकि उसके बेटे सनम को 6 महीनों की सजा सुनाई गई



Conclusion:बाईट--अविनाश सिंह, पीड़ित
बाईट--गौरव गोगना,पीड़ित के वकील
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