नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने CM केजरीवाल पर दायर एक मानहानि मुकदमे की सुनवाई टाल दी है. केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी पर दिल्ली में मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के 'नाम कटवाने' का आरोप लगाया था. इसी बयान के आधार पर बीजेपी नेता ने मानहानि का केस किया है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी.
मिल गई है जमानत
पिछले 16 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने इस मामले में दस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी.
पिछले 7 जून को कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं आतिशी, सुशील गुप्ता और मनोज कुमार को जमानत दी थी. पिछले 30 अप्रैल को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता और आतिशी को समन जारी किया था.
बीजेपी के नेता ने लगाया था आरोप
बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया है. दिल्ली में अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की गई है. याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी मर्लेना, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है.