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सज्जन कुमार मामले में DSGMC हाईकोर्ट में करेगा अपील, निचली अदालत के फैसले पर जताया असन्तोष

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1984 सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार के पिछले दिनों आए निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी. फैसले से DSGMC असंतुष्ट है. कहा कि लोअर कोर्ट का यह फैसला दंगों के पीड़ितों को मरहम देने के बजाय आरोपी को राहत देने वाला फैसला है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 22, 2023, 6:17 PM IST

DSGMC will go high court

नई दिल्ली: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष ने 1984 सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार के पिछले दिनों आए निचली अदालत के फैसले के खिलाफ़ हाई कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है. DSGMC ने निचली अदालत के फैसले पर असन्तोष जताया है

दो दिन दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा 1984 सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को बरी किये जाने पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने असन्तोष जताते हुए कहा कि कोर्ट का यह फैसला दंगों के पीड़ितों को मरहम देने के बजाय आरोपी को राहत देने वाला फैसला है. कमेटी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेगी. इस मौके पर डीएसजीएमसी प्रमुख हरमित सिंह कालका ने कहा कि कोर्ट में हमने पीड़ितों का पक्ष गवाहियां बड़ी ही मजबूती के साथ रखा और हम सभी को उम्मीद भी थी कि सज्जन कुमार को सजा निश्चित रूप से होगी.

कालका ने कहा कि इस फैसले के बाद हमने सीबीआई प्रमुख को भी एक लेटर लिखा है. साथ ही गृह मंत्रालय और अमित शाह को भी पत्र लिखा है. वहीं, जगदीप सिंह कहलो ने कहा कि आरएस चिमा और एचएस फुल्का इस केस की हाईकोर्ट में पैरवी करेंगे. कहलो ने कहा कि मंजीत सिंह जीके हमेशा ही संगत की हितों के खिलाफ बोलने का काम करते हैं. जबकि, कमेटी हमेशा सिख पीड़ित को कोर्ट में हर सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने की सारी व्यवस्था करते रहे हैं.

बता दें, सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके की घटना से जुड़ा मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 1984 में दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हुई घटना से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और आरोपितों को बरी कर दिया है .

DSGMC will go high court

नई दिल्ली: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष ने 1984 सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार के पिछले दिनों आए निचली अदालत के फैसले के खिलाफ़ हाई कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है. DSGMC ने निचली अदालत के फैसले पर असन्तोष जताया है

दो दिन दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा 1984 सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को बरी किये जाने पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने असन्तोष जताते हुए कहा कि कोर्ट का यह फैसला दंगों के पीड़ितों को मरहम देने के बजाय आरोपी को राहत देने वाला फैसला है. कमेटी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेगी. इस मौके पर डीएसजीएमसी प्रमुख हरमित सिंह कालका ने कहा कि कोर्ट में हमने पीड़ितों का पक्ष गवाहियां बड़ी ही मजबूती के साथ रखा और हम सभी को उम्मीद भी थी कि सज्जन कुमार को सजा निश्चित रूप से होगी.

कालका ने कहा कि इस फैसले के बाद हमने सीबीआई प्रमुख को भी एक लेटर लिखा है. साथ ही गृह मंत्रालय और अमित शाह को भी पत्र लिखा है. वहीं, जगदीप सिंह कहलो ने कहा कि आरएस चिमा और एचएस फुल्का इस केस की हाईकोर्ट में पैरवी करेंगे. कहलो ने कहा कि मंजीत सिंह जीके हमेशा ही संगत की हितों के खिलाफ बोलने का काम करते हैं. जबकि, कमेटी हमेशा सिख पीड़ित को कोर्ट में हर सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने की सारी व्यवस्था करते रहे हैं.

बता दें, सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके की घटना से जुड़ा मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 1984 में दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हुई घटना से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और आरोपितों को बरी कर दिया है .

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