नई दिल्ली: साकेत कोर्ट ने सीएए के खिलाफ जामिया यूनिवर्सिटी के पास हिंसक प्रदर्शन करने के मामले में गिरफ्तार फुरकान की न्यायिक हिरासत 30 जनवरी तक बढ़ा दी है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने फुरकान को 30 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
न्यायिक हिरासत बढ़ाई
फुरकान की न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही थी. जिसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया था. पुलिस ने उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने 30 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. पिछले 24 जनवरी को कोर्ट ने फुरकान को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था.
CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फुरकान को गिरफ्तार किया है. सीसीटीवी फुटेज में फुरकान एक कंटेनर ले जाता दिखाई दे रहा है. पुलिस की इस दलील का फुरकान के वकील अलमदार हुसैन नकवी ने विरोध करते हुए कहा कि कंटेनर खाली था और वो उसमें पानी भरने के लिए ले जा रहा था.
15 दिसंबर को हुआ था हिंसक प्रदर्शन
आपको बता दें कि 15 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जामिया यूनिवर्सिटी के पास प्रदर्शन हिंसक हो गया था. इस हिंसा में डीटीसी की 4 बसें, 10 पुलिस बाईक और कई निजी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे. उसके बाद पुलिस भी जामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुस गई थी और लाठीचार्ज किया था. फुरकान के पहले पुलिस ने इस मामले में दस लोगों को गिरफ्तार किया था.