ETV Bharat / state

NDMC ने सभी भवन मालिकों से स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट मांगी

author img

By

Published : Jul 23, 2022, 2:09 PM IST

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने भूकंप से भवनों की सुरक्षा के लिए अपने क्षेत्र के भवन मालिकों से स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट मांगी.

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने भूकंप से इमारतों की सुरक्षा के लिए एक महीने के भीतर पैनल सूची के स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा जारी अपने क्षेत्र के भवन मालिकों और कब्जाधारियों से स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट और भवन नक्शा मंगाया है. दिल्ली सरकार की अधिसूचना और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपने क्षेत्र के भवन मालिकों और कब्जाधारियों को पालिका परिषद के वास्तुकला और पर्यावरण विभाग में स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट और भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है. जिसमें शैक्षिक भवनों, संस्थागत भवनों, सभा भवनों, अस्पतालों, मॉल, सिनेमा हॉल और अन्य भवनों के सभी मालिकों और प्रयोगकर्ताओं जहां बड़ी संख्या में सार्वजनिक सभा होती है और अन्य सभी भवन चाहे सरकारी हो या निजी, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर या उससे अधिक हो पालिका परिषद को अपनी भवन स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.

एनडीएमसी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, उपरोक्त सभी श्रेणी के भवनों के लिए एक महीने के भीतर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जहां भवन निर्माण की तारीख के बावजूद बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बिना कोई भवन का निर्माण किया गया था. पालिका परिषद की जारी सार्वजनिक सूचना में यह भी शामिल है कि यह सभी उपर्युक्त श्रेणियों के भवनों के लिए अनिवार्य है. एक माह के भीतर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट प्रस्तुत करने के लिए, जिसके लिए बिल्डिंग प्लान 20.03.2001 से पहले यानी भूकंपीय भूकंप कोड के प्रावधानों के कार्यान्वयन से पहले जो स्वीकृत किए गए थे.

30 साल पूरे होने के बाद स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट जमा करना अनिवार्य

पालिका परिषद के पब्लिक नोटिस के अनुसार उपरोक्त सभी श्रेणी के भवनों में से उन के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है, जिसके लिए बिल्डिंग प्लान 20 मार्च 2001 के बाद स्वीकृत किए गए थे. लेकिन इन इमारतों के लिए 30 साल पूरे होने के बाद स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट जमा करना अनिवार्य होगा. पालिका परिषद ने संरचना सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता के लिए भवनों के मालिकों और उपयोगकर्ताओं को सलाह दी है, वे अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए अपने भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट भी कर सकते हैं.

अनधिकृत निर्माण और अनधिकृत उपयोग के लिये नियमितीकरण मान्य नहीं

एनडीएमसी द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार किसी भी अनधिकृत भवनों की रेट्रोफिटिंग को अनधिकृत निर्माण और अनधिकृत उपयोग के लिये नियमितीकरण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के संबंधित अधिकारियों के फोन नंबर एनडीएमसी की वेबसाइट पर दिए गए हैं. किसी भी सहायता के लिए क्षेत्र के नागरिक अधिकारियों से फोन पर या व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं.

दिल्ली नगर निगम द्वारा सूचीबद्ध पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सूची www.ndmc.gov.in पर देखी जा सकती है, जहां से पैनलबद्ध स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सूची डाउनलोड की जा सकती है. इसके साथ ही आईआईटी-दिल्ली, डीटीयू, इंजीनियरिंग संस्थान और दिल्ली विश्वविद्यालय, आईपी यूनिवर्सिटी या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान और अन्य प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा जारी स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट भी मान्य होगा.

स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करवाने पर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई

एनडीएमसी ने अपने सार्वजनिक नोटिस में यह भी उल्लेख किया है कि यदि भवन मालिक या उपयोगकर्ता आवश्यकतानुसार स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करवाते हैं या स्ट्रक्चरल इंजीनियर के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो इन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी. ऐसी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला बिजली विभाग, जल आपूर्ति विभाग और दिल्ली सरकार के सब-रजिस्ट्रार को भी भेजा जाएगा.

ऐसी ही ज़रूरी और विश्वसनीय ख़बरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप

नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने भूकंप से इमारतों की सुरक्षा के लिए एक महीने के भीतर पैनल सूची के स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा जारी अपने क्षेत्र के भवन मालिकों और कब्जाधारियों से स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट और भवन नक्शा मंगाया है. दिल्ली सरकार की अधिसूचना और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपने क्षेत्र के भवन मालिकों और कब्जाधारियों को पालिका परिषद के वास्तुकला और पर्यावरण विभाग में स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट और भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है. जिसमें शैक्षिक भवनों, संस्थागत भवनों, सभा भवनों, अस्पतालों, मॉल, सिनेमा हॉल और अन्य भवनों के सभी मालिकों और प्रयोगकर्ताओं जहां बड़ी संख्या में सार्वजनिक सभा होती है और अन्य सभी भवन चाहे सरकारी हो या निजी, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर या उससे अधिक हो पालिका परिषद को अपनी भवन स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.

एनडीएमसी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, उपरोक्त सभी श्रेणी के भवनों के लिए एक महीने के भीतर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जहां भवन निर्माण की तारीख के बावजूद बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बिना कोई भवन का निर्माण किया गया था. पालिका परिषद की जारी सार्वजनिक सूचना में यह भी शामिल है कि यह सभी उपर्युक्त श्रेणियों के भवनों के लिए अनिवार्य है. एक माह के भीतर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट प्रस्तुत करने के लिए, जिसके लिए बिल्डिंग प्लान 20.03.2001 से पहले यानी भूकंपीय भूकंप कोड के प्रावधानों के कार्यान्वयन से पहले जो स्वीकृत किए गए थे.

30 साल पूरे होने के बाद स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट जमा करना अनिवार्य

पालिका परिषद के पब्लिक नोटिस के अनुसार उपरोक्त सभी श्रेणी के भवनों में से उन के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है, जिसके लिए बिल्डिंग प्लान 20 मार्च 2001 के बाद स्वीकृत किए गए थे. लेकिन इन इमारतों के लिए 30 साल पूरे होने के बाद स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट जमा करना अनिवार्य होगा. पालिका परिषद ने संरचना सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता के लिए भवनों के मालिकों और उपयोगकर्ताओं को सलाह दी है, वे अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए अपने भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट भी कर सकते हैं.

अनधिकृत निर्माण और अनधिकृत उपयोग के लिये नियमितीकरण मान्य नहीं

एनडीएमसी द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार किसी भी अनधिकृत भवनों की रेट्रोफिटिंग को अनधिकृत निर्माण और अनधिकृत उपयोग के लिये नियमितीकरण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के संबंधित अधिकारियों के फोन नंबर एनडीएमसी की वेबसाइट पर दिए गए हैं. किसी भी सहायता के लिए क्षेत्र के नागरिक अधिकारियों से फोन पर या व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं.

दिल्ली नगर निगम द्वारा सूचीबद्ध पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सूची www.ndmc.gov.in पर देखी जा सकती है, जहां से पैनलबद्ध स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सूची डाउनलोड की जा सकती है. इसके साथ ही आईआईटी-दिल्ली, डीटीयू, इंजीनियरिंग संस्थान और दिल्ली विश्वविद्यालय, आईपी यूनिवर्सिटी या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान और अन्य प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा जारी स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट भी मान्य होगा.

स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करवाने पर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई

एनडीएमसी ने अपने सार्वजनिक नोटिस में यह भी उल्लेख किया है कि यदि भवन मालिक या उपयोगकर्ता आवश्यकतानुसार स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करवाते हैं या स्ट्रक्चरल इंजीनियर के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो इन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी. ऐसी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला बिजली विभाग, जल आपूर्ति विभाग और दिल्ली सरकार के सब-रजिस्ट्रार को भी भेजा जाएगा.

ऐसी ही ज़रूरी और विश्वसनीय ख़बरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.