नई दिल्ली: 200 पॉइंट रोस्टर को लेकर देश भर में चर्चा है. इसका भविष्य इस पर टिका हुआ है कि कैबिनेट पहले अध्यादेश को मंजूरी देती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन पर पहले सुनवाई होती है.
इन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के बीच इस बात पर चर्चा गर्म है कि शिक्षकों की भर्ती में 200 पॉइंट हॉस्टल लागू करने के लिए सरकार जल्द अध्यादेश लाने वाली है.
ऐसा माना जा रहा है कि अध्यादेश कैबिनेट की सहमति के लिए भेज दिया गया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश के जरिए शिक्षकों की भर्ती 200 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से की जाएगी.
हालांकि कुछ शिक्षकों का यह भी कहना है कि ऐसी दलील सरकार द्वारा पहले भी दी गई है. फिलहाल सरकार ने रोस्टर के मुद्दे पट सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डाली है .
सरकार का अध्यादेश को लेकर यही कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन खारिज होती है तो वे अध्यादेश लाएंगे.
हालांकि यह भी माना जा रहा है कि कैबिनेट से मंजूरी के बाद अदालत के रिव्यू का इंतजार नही होगा.
आपको बता दें कि रोस्टर का मुद्दा विश्विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है. कुछ शिक्षक चाहते हैं कि रोस्टर 200 पॉइंट के हिसाब से लागू हो जिसमें आरक्षित तबके को उसका संवैधानिक प्रतिनिधित्व मिले.