नई दिल्ली: वर्ष 2016 में कन्हैया कुमार के खिलाफ दर्ज किए गए देशद्रोह के मुकदमे को लेकर स्पेशल सेल ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है. अदालत के आदेश पर स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा की तरफ से यह पत्र बुधवार को भेजा गया है. इसमें एक बार फिर स्पेशल सेल ने दिल्ली सरकार से इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी है.
स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 9 फरवरी 2016 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी. आरोप है कि जेएनयू प्रशासन की अनुमति के बिना यह लोग एकत्रित हुए और कुछ लोगों ने यहां पर देश विरोधी नारे लगाए थे. इसे लेकर वसंत कुंज नॉर्थ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. शुरुआत में लोकल पुलिस ने इस मामले की जांच की लेकिन 29 फरवरी 2016 को इसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दी गई थी.कन्हैया कुमार देशद्रोह केस: स्पेशल सेल ने पत्र लिखकर सरकार से मांगी केस चलाने की अनुमति - Delhi Police
9 फरवरी 2016 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी. आरोप है कि जेएनयू प्रशासन की अनुमति के बिना यह लोग एकत्रित हुए और कुछ लोगों ने यहां पर देश विरोधी नारे लगाए थे.
कन्हैया कुमार देशद्रोह केस
नई दिल्ली: वर्ष 2016 में कन्हैया कुमार के खिलाफ दर्ज किए गए देशद्रोह के मुकदमे को लेकर स्पेशल सेल ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है. अदालत के आदेश पर स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा की तरफ से यह पत्र बुधवार को भेजा गया है. इसमें एक बार फिर स्पेशल सेल ने दिल्ली सरकार से इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी है.
स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 9 फरवरी 2016 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी. आरोप है कि जेएनयू प्रशासन की अनुमति के बिना यह लोग एकत्रित हुए और कुछ लोगों ने यहां पर देश विरोधी नारे लगाए थे. इसे लेकर वसंत कुंज नॉर्थ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. शुरुआत में लोकल पुलिस ने इस मामले की जांच की लेकिन 29 फरवरी 2016 को इसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दी गई थी.
अदालत में दायर किया गया आरोपपत्र
इस मामले में जांच पूरी करने के बाद 14 जनवरी 2019 को सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत पुलिस ने अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया था. इससे पहले 10 जनवरी 2019 को स्पेशल सेल ने दिल्ली सरकार से देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी. इसके लिए गृह विभाग को तमाम दस्तावेज भी मुहैया कराए गए थे. लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार द्वारा पुलिस को देशद्रोह का मुकद्दमा अदालत में चलाने की अनुमति नहीं दी गई है.
अदालत के आदेश पर लिखा पत्र
19 फरवरी 2020 को इस मामले में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक के पास मामले की सुनवाई थी. अदालत ने इस मामले में जांच कर रही स्पेशल सेल को यह आदेश दिया कि वह दिल्ली सरकार को मामला चलाने के लिए एक बार फिर पत्र लिखकर अनुमति मांगे. इसलिए उन्होंने एक बार फिर पत्र लिखकर दिल्ली सरकार से अनुमति मांगी है.
अदालत में दायर किया गया आरोपपत्र
इस मामले में जांच पूरी करने के बाद 14 जनवरी 2019 को सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत पुलिस ने अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया था. इससे पहले 10 जनवरी 2019 को स्पेशल सेल ने दिल्ली सरकार से देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी. इसके लिए गृह विभाग को तमाम दस्तावेज भी मुहैया कराए गए थे. लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार द्वारा पुलिस को देशद्रोह का मुकद्दमा अदालत में चलाने की अनुमति नहीं दी गई है.
अदालत के आदेश पर लिखा पत्र
19 फरवरी 2020 को इस मामले में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक के पास मामले की सुनवाई थी. अदालत ने इस मामले में जांच कर रही स्पेशल सेल को यह आदेश दिया कि वह दिल्ली सरकार को मामला चलाने के लिए एक बार फिर पत्र लिखकर अनुमति मांगे. इसलिए उन्होंने एक बार फिर पत्र लिखकर दिल्ली सरकार से अनुमति मांगी है.
Last Updated : Feb 19, 2020, 11:51 PM IST