नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को महरौली डेमोलिशन मामले में एक विस्तृत एफिडेविट 20 फरवरी तक सबमिट करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने डीडीए को सीमांकन रिपोर्ट भी याचिकाकर्ता को देने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने महरौली में 23 फरवरी तक किसी प्रकार का डेमोलिशन करने को कहा है.
जस्टिस अरोड़ा ने याचिकाकर्ताओं को शनिवार (18 फरवरी) तक अपनी संपत्ति का साइट प्लान दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने डीडीए को इस मामले में डिटेल्ड एफिडेविट सबमिट करने और शुक्रवार तक याचिकाकर्ता के वकील को सीमांकन की एक प्रति सौंपने के निर्देश दिए हैं. इस बीच, विस्तृत हलफनामे की एक ई-कॉपी भी याचिकाकर्ताओं को मेल किया जाएगा, जो 22 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करेंगे.
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को शनिवार दोपहर 12 बजे तक खसरा नंबर पर अपनी संपत्ति का साइट प्लान या सीमांकन रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है. बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट डेमोलिशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इससे पहले, हाईकोर्ट ने संबंधित संपत्तियों के डेमोलिशन पर अंतरिम रोक लगा दी थी और डीडीए को एक हलफनामा दाखिल करने और 2021 की सीमांकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था.
बता दें, याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में रिपोर्ट सौंपी जानी थी. डीडीए के वकील ने हलफनामा दायर करने के लिए कुछ समय की मांग की. कोर्ट ने डीडीए और याचिकाकर्ताओं को एक साथ विकास सदन में स्थित डीडीए कार्यालय में बैठक करने का भी निर्देश दिया था. एडवोकेट अंकित जैन महरौली इलाके के कई निवासियों द्वारा दायर छह याचिकाओं को कोर्ट के समक्ष रख रहे हैं. अन्य निवासियों ने अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका दायर की है.
(इनपुटः ANI)