नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है. दरअसल, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 स्थित डीपीएस में पिछले लंबे समय से मनमाने तरीके से फीस वसूलने का मामला चल रहा था. अभिभावकों ने भी लगातार बढ़ती फीस के खिलाफ आवाज उठाई गई थी. इसको लेकर दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल पर अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था.
यहां अभिभावकों ने स्कूल परिसर के बाहर मुंह पर काला मास्क और हाथों में काला रिब्बन बांध कर अपना विरोध प्रकट किया था. अभिभावकों ने आरोप लगाया था कि स्कूल प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से लगातार फीस में बढ़ोतरी की जा रही है. अब इसी पर कार्यवाही करते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने रोहिणी सेक्टर 24 स्थित डीपीएस की मान्यता रद्द करने के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है. आदेश जारी कर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक ने कहा है कि स्कूल की मान्यता तब तक रद्द रहेगी, जब तक वह कुछ खामियों को दूर नहीं कर लेता है.
शिक्षा निदेशक ने जारी आदेश में कहा है कि यह स्कूल डीडीए की जमीन पर बनाया गया है और जमीन इसी शर्त पर दी गई थी कि जब भी फीस की बढ़ोतरी की जाएगी स्कूल को इसके लिए अनुमति लेनी होगी. स्कूल को यह भी निर्देश दिया गया है कि 2022–23 का सत्र चलेगा, लेकिन स्कूल में कोई भी नया दाखिला नहीं होगा. उसके बाद स्कूल को बंद कर दिया जाएगा. साथ ही सत्र समाप्त होने के बाद बच्चों को अभिभावकों की अनुमति से नजदीक के स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
अगले सत्र में नहीं होंगे दाखिले
डीपीएस रोहिणी की मान्यता रद्द होने के बाद अभिभावक परेशान हैं कि उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा. शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सत्र ( 2022-23 ) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश लेने से मना किया गया है.
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गौरतलब है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के आए दिन फीस में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी करने की खबरें सामने आती रहती है, जिसका सीधा असर अभिभावकों के जेब पर देखने को मिलता है. ऐसे में ये खबर उन सभी स्कूल संचालकों के लिए एक बड़े सबक के तौर पर है, जो मनमाने तरीके से अभिभावकों पर बेवजह बढ़ी फीस का बोझ डालने का काम करते हैं.
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