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प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाने अस्पताल पहुंची नाबालिग, पुलिस ने पति के खिलाफ रेप का केस किया दर्ज - बाबू जगजीवन राम अस्पताल

एक डॉक्टर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ शादी करने के मामले में पति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. दरअसल, एक महिला अस्पताल में प्रेगनेंसी टेस्ट कराने आई थी. टेस्ट के दौरान डॉक्टर को लड़की की उम्र कम लगी, जिसके बाद डॉक्टर ने इसकी शिकायत पुलिस को दी.

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पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज
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Published : Jan 18, 2023, 11:08 AM IST

नई दिल्ली: उत्तरी पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल में प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए गई लड़की के पति के खिलाफ पुलिस ने रेप का मामला दर्ज किया है. डॉक्टर की शिकायत पर महिंद्रा पार्क थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से शादी करने वाले पति पर ही पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की पड़ताल में शुरू कर दी है.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आदर्श नगर इलाके में रहने वाली 17 साल की लड़की जहांगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए गई थी. टेस्ट के दौरान डॉक्टर को उसकी उम्र कम लगी, जिस कारण उसका आईडी कार्ड मांगा गया. जब लड़की ने अपना आईडी कार्ड दिखाया, तो आईडी कार्ड के अनुसार लड़की की उम्र 17 साल थी. इससे लड़की की कम उम्र (नाबालिग होने) का खुलासा हुआ. डॉक्टर ने यह जानकारी पुलिस को दी.

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पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंच कर नाबालिग लड़की से पूछताछ की. इस दौरान लड़की ने बताया कि स्कूल में एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई थी. उसने मेरे गले में मंगलसूत्र डाल दिया था. नाबालिग लड़की ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी रजामंदी से ही पति ने उसके साथ फिजिकल संबंध बनाए थे. इसके बाद गर्भवती होने की स्थिति में वह अस्पताल में अपना टेस्ट कराने के लिए आई थी. फिलहाल पुलिस ने नाबालिग लड़की के पति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही लड़की के परिवार से मिलकर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

क्या होता है पॉक्सो एक्ट

पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट. इसे 2012 में लागू किया गया था. इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चे की श्रेणी में रखा गया है. इस कानून के तहत सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल है. अगर 18 साल से कम उम्र की कोई लड़की अपनी मर्जी या सहमति से भी संबंध बनाती है तो भी उसकी सहमति कोई मायने नहीं रखती है. ऐसे मामलों में लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर रेप का केस चलाया जाता है.

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नई दिल्ली: उत्तरी पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल में प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए गई लड़की के पति के खिलाफ पुलिस ने रेप का मामला दर्ज किया है. डॉक्टर की शिकायत पर महिंद्रा पार्क थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से शादी करने वाले पति पर ही पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की पड़ताल में शुरू कर दी है.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आदर्श नगर इलाके में रहने वाली 17 साल की लड़की जहांगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए गई थी. टेस्ट के दौरान डॉक्टर को उसकी उम्र कम लगी, जिस कारण उसका आईडी कार्ड मांगा गया. जब लड़की ने अपना आईडी कार्ड दिखाया, तो आईडी कार्ड के अनुसार लड़की की उम्र 17 साल थी. इससे लड़की की कम उम्र (नाबालिग होने) का खुलासा हुआ. डॉक्टर ने यह जानकारी पुलिस को दी.

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पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंच कर नाबालिग लड़की से पूछताछ की. इस दौरान लड़की ने बताया कि स्कूल में एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई थी. उसने मेरे गले में मंगलसूत्र डाल दिया था. नाबालिग लड़की ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी रजामंदी से ही पति ने उसके साथ फिजिकल संबंध बनाए थे. इसके बाद गर्भवती होने की स्थिति में वह अस्पताल में अपना टेस्ट कराने के लिए आई थी. फिलहाल पुलिस ने नाबालिग लड़की के पति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही लड़की के परिवार से मिलकर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

क्या होता है पॉक्सो एक्ट

पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट. इसे 2012 में लागू किया गया था. इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चे की श्रेणी में रखा गया है. इस कानून के तहत सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल है. अगर 18 साल से कम उम्र की कोई लड़की अपनी मर्जी या सहमति से भी संबंध बनाती है तो भी उसकी सहमति कोई मायने नहीं रखती है. ऐसे मामलों में लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर रेप का केस चलाया जाता है.

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