नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदारों का बकाया देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के वित्त सचिव आशीष वर्मा को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी. सुनवाई के दौरान ठेकेदारों की ओर से मांग की गई कि उनके बकाये का भुगतान तुरंत कराया जाए. इस पर ठेकेदारों की ओर से कहा गया कि उनका फरवरी से बकाये का भुगतान नहीं किया गया है.
इसके पहले दिल्ली जल बोर्ड कांट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर कहा था कि उनके बकाये का भुगतान किया जाए और अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो कर्मचारी वर्तमान में जारी सभी काम बंद कर देंगे. इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा था कि वित्त विभाग की ओर से दिल्ली जल बोर्ड की राशि रोके जाने के कारण दिल्ली जल संकट का सामना कर रहा है. आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से हस्तक्षेप की मांग की थी.
आतिशी के मुताबिक, दिल्ली जल बोर्ड का 910 करोड़ रुपये बकाया है, जो वित्त विभाग जारी नहीं कर रहा है. 15 नवंबर को इस मामले के हल के लिए आतिशी ने बैठक बुलाई थी लेकिन वित्त सचिव आशीष चंद्र वर्मा शामिल नहीं हुए. इसके बाद आतिशी ने आशीष चंद्र वर्मा को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की थी.