ETV Bharat / state

Delhi Kanjhawala Case: आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका खारिज - आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली कंझावला केस (Delhi Kanjhawala Case) के आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका खारिज हो गई है. कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट ने भी अपराध को अधिक संज्ञेय माना है, इसलिए यह कोर्ट जमानत देने से इनकार करता है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Jan 12, 2023, 6:11 PM IST

नई दिल्लीः रोहिणी स्थित मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने गुरुवार को कंझावला केस (Delhi Kanjhawala Case) के आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए जांच फिलहाल प्रारंभिक चरण में है और सेशन कोर्ट ने भी अपराध को अधिक संज्ञेय माना है, इसलिए यह कोर्ट जमानत देने से इनकार करता है.

लोक अभियोजक का बयानः अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी भारद्वाज ने जांच को भटकाने की कोशिश की थी. उसने यह बयान दिया था कि एक अन्य आरोपी दीपक घटना के दिन कार चला रहा था. उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की जानकारी होना और बाद में जानकारी मिलने के बीच एक पतली लाइन है. हम इस केस की जांच कर रहे हैं. भारद्वाज जब गिरफ्त से बाहर था, तब उसने जांच को भटकाने की कोशिश की थी. वह भविष्य में भी ऐसा कर सकता है. उन्होंने बताया कि भारद्वाज ने यह बताया था कि दीपक खन्ना कार चला रहा था, लेकिन जांच में यह पाया गया कि अन्य आरोपी अमित कार चला रहा था.

भारद्वाज के आचरण पर सवाल उठाते हुए अतुल ने कहा कि आरोपी पर पुलिस को सूचित करने की कानूनी बाध्यता थी, लेकिन उसने जांच को गुमराह किया. यह दर्शाता है कि आरोपी भारद्वाज अन्य आरोपियों के साथ किसी गुप्त समझौते के तहत अपना बयान दे रहा है. उन्होंने बताया कि इस केस में भारद्वाज घटना के दौरान कार में मौजूद नहीं था, लेकिन उसने अन्य आरोपियों को बचाने के लिए गाड़ी उपलब्ध कराई थी, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं थी.

आरोपी के वकील का बयानः वहीं, भारद्वाज के वकील शिल्पेश चौधरी ने कहा कि आरोपी हादसे के दौरान कार में नहीं था. ऐसे में उसके मुवक्किल पर लगे सभी आरोप जमानती प्रकृति के हैं. उन्होंने कहा कि भारद्वाज ने अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मदद की थी.

ये भी पढ़ेंः Uphaar fire tragedy: अंसल बंधुओं को झटका, उपहार सिनेमा अग्निकांड पर बनी वेब सीरीज होगी रिलीज

क्या है मामलाः बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में नए साल के जश्न के बीच 23 साल की अंजलि की दर्दनाक हो गई थी. आरोप है कि स्कूटी सवार अंजलि को एक कार ने पहले टक्कर मारी, फिर उसे 12 किमी तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में कार सवार पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. बाद में दो और आरोपियों का नाम सामने आया. वहीं अंजलि की सहेली निधि का भी नाम सामने आया था. पुलिस ने उससे भी पूछताछ की है. बता दें, घटना के बाद पकड़े गए सात लोगों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है. इसमें से एक को कोर्ट ने जमानत दे दी है.

(इनपुट- PTI)

ये भी पढ़ेंः Objectionable Tweets: कोहली और धोनी की बेटी और पत्नी के खिलाफ आपत्तिनजक ट्वीट पर DCW सख्त

नई दिल्लीः रोहिणी स्थित मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने गुरुवार को कंझावला केस (Delhi Kanjhawala Case) के आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए जांच फिलहाल प्रारंभिक चरण में है और सेशन कोर्ट ने भी अपराध को अधिक संज्ञेय माना है, इसलिए यह कोर्ट जमानत देने से इनकार करता है.

लोक अभियोजक का बयानः अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी भारद्वाज ने जांच को भटकाने की कोशिश की थी. उसने यह बयान दिया था कि एक अन्य आरोपी दीपक घटना के दिन कार चला रहा था. उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की जानकारी होना और बाद में जानकारी मिलने के बीच एक पतली लाइन है. हम इस केस की जांच कर रहे हैं. भारद्वाज जब गिरफ्त से बाहर था, तब उसने जांच को भटकाने की कोशिश की थी. वह भविष्य में भी ऐसा कर सकता है. उन्होंने बताया कि भारद्वाज ने यह बताया था कि दीपक खन्ना कार चला रहा था, लेकिन जांच में यह पाया गया कि अन्य आरोपी अमित कार चला रहा था.

भारद्वाज के आचरण पर सवाल उठाते हुए अतुल ने कहा कि आरोपी पर पुलिस को सूचित करने की कानूनी बाध्यता थी, लेकिन उसने जांच को गुमराह किया. यह दर्शाता है कि आरोपी भारद्वाज अन्य आरोपियों के साथ किसी गुप्त समझौते के तहत अपना बयान दे रहा है. उन्होंने बताया कि इस केस में भारद्वाज घटना के दौरान कार में मौजूद नहीं था, लेकिन उसने अन्य आरोपियों को बचाने के लिए गाड़ी उपलब्ध कराई थी, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं थी.

आरोपी के वकील का बयानः वहीं, भारद्वाज के वकील शिल्पेश चौधरी ने कहा कि आरोपी हादसे के दौरान कार में नहीं था. ऐसे में उसके मुवक्किल पर लगे सभी आरोप जमानती प्रकृति के हैं. उन्होंने कहा कि भारद्वाज ने अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मदद की थी.

ये भी पढ़ेंः Uphaar fire tragedy: अंसल बंधुओं को झटका, उपहार सिनेमा अग्निकांड पर बनी वेब सीरीज होगी रिलीज

क्या है मामलाः बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में नए साल के जश्न के बीच 23 साल की अंजलि की दर्दनाक हो गई थी. आरोप है कि स्कूटी सवार अंजलि को एक कार ने पहले टक्कर मारी, फिर उसे 12 किमी तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में कार सवार पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. बाद में दो और आरोपियों का नाम सामने आया. वहीं अंजलि की सहेली निधि का भी नाम सामने आया था. पुलिस ने उससे भी पूछताछ की है. बता दें, घटना के बाद पकड़े गए सात लोगों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है. इसमें से एक को कोर्ट ने जमानत दे दी है.

(इनपुट- PTI)

ये भी पढ़ेंः Objectionable Tweets: कोहली और धोनी की बेटी और पत्नी के खिलाफ आपत्तिनजक ट्वीट पर DCW सख्त

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.