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BSES ने जारी किए निर्देश, दिल्ली में संभल कर उड़ाएं पतंग - BSES ने अपील की

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बिजली आपूर्ति कंपनी बीएसईएस ने पतंगबाजी को लेकर एक दिशानिर्देश जारी कर आम लोगों से बिजली के खंभे से दूर रहने की अपील की है. साथ ही नियम का पालन नहीं करने पर बिजली उपकरणों को नुकसान पहुंचाने एवं बिजली आपूर्ति बाधित करने के लिए सजा एवं जुर्माने की भी चेतावनी दी है.

दिल्ली में संभल कर उड़ाएं पतंग
दिल्ली में संभल कर उड़ाएं पतंग
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Published : Aug 10, 2021, 10:43 PM IST

नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस पर पतंगबाजी के शौकीनों से रिलायंस इंफ्रास्ट्र्क्चर के नेतृत्व वाली BSES ने अपील की है कि वे बिजली के खंभों, तारों, ट्रांसफार्मर्स और अन्य उपकरणों के आसपास पतंग न उड़ाएं. उपभोक्ताओं से यह भी अपील की गई है कि वे पतंग उड़ाने के लिए मेटल-युक्त मांझे का प्रयोग न करें, क्योंकि मेटैलिक मांझा न सिर्फ इलाके की बिजली गुल कर सकता है, बल्कि इससे पतंग उड़ाने वालों की जान को भी खतरा हो सकता है. मेटल-कोटेड मांझा जब बिजली की तारों व अन्य उपकरणों के संपर्क में आता है, तो बिजली का करंट मैटेलिक मांझे से प्रवाहित होकर पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति के शरीर तक पहुंच सकता है.


उपभोक्ताओं, खासकर बुजर्गों व पेरेंट्स से अपील की गई है कि वे बच्चों को यह समझाएं कि वे कटी हुई पतंग लेने के लिए बिजली उपकरणों के पास या प्रतिबंधित इलाकों में न जाएं. यह बिजली आपूर्ति को बाधित करने के अलावा उनकी जान को भी जोखिम में डाल सकता है. आपको बता दें कि अगर 66/33 केवी की सिर्फ एक लाइन ट्रिप हो जाए, तो इससे 10 हजार से अधिक लोगों के घरों में अंधेरा छा सकता है. यदि 11 केवी की एक लाइन ट्रिप होती है, तो लगभग 2500 से अधिक लोगों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.



रिलायंस इंफ्रास्ट्र्क्चर के नेतृत्व वाली BSES प्रवक्ता ने लोगों से अपील की है कि वे पतंगबाजी का आनंद लें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बिजली आपूर्ति से जुड़े उपकरणों के पास पतंग न उड़ाएं और पतंग उड़ाने के लिए मेटल कोटेड मांझे का उपयोग हरगिज न करें. ये कुछ छोटे उपाय स्वतंत्रता दिवस के जश्न को सुरक्षित बना सकते हैं.


प्रवक्ता ने बताया कि बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाना और बिजली के उपकरणों को क्षतिग्रस्त करना कानूनन जुर्म है. इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट और दिल्ली पुलिस ऐक्ट के तहत सजा का प्रावधान है. पतंगबाजी की वजह से होने वाली ट्रिपिंग्स के मद्देनजर रिलायंस इंफ्रास्ट्र्क्चर के नेतृत्व वाली बीएसईएस ने अपनी ओएंड टीमों को हाईअलर्ट पर रखा है. टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं पतंगबाजी की वजह से ट्रिंपिंग होती है, तो घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर, इलाके में जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल की जाए.

आपात स्थिति के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

किसी भी आपात स्थिति में उपभोक्ता रिलायंस इंफ्रास्ट्र्क्चर के नेतृत्व वाली बीएसईएस के हेल्पलाइन नंबरों 19122- बीवाईपीएल और 19123- बीआरपीएल पर संपर्क कर सकते हैं. यह दोनों नंबर BSES ने जारी किया है.

नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस पर पतंगबाजी के शौकीनों से रिलायंस इंफ्रास्ट्र्क्चर के नेतृत्व वाली BSES ने अपील की है कि वे बिजली के खंभों, तारों, ट्रांसफार्मर्स और अन्य उपकरणों के आसपास पतंग न उड़ाएं. उपभोक्ताओं से यह भी अपील की गई है कि वे पतंग उड़ाने के लिए मेटल-युक्त मांझे का प्रयोग न करें, क्योंकि मेटैलिक मांझा न सिर्फ इलाके की बिजली गुल कर सकता है, बल्कि इससे पतंग उड़ाने वालों की जान को भी खतरा हो सकता है. मेटल-कोटेड मांझा जब बिजली की तारों व अन्य उपकरणों के संपर्क में आता है, तो बिजली का करंट मैटेलिक मांझे से प्रवाहित होकर पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति के शरीर तक पहुंच सकता है.


उपभोक्ताओं, खासकर बुजर्गों व पेरेंट्स से अपील की गई है कि वे बच्चों को यह समझाएं कि वे कटी हुई पतंग लेने के लिए बिजली उपकरणों के पास या प्रतिबंधित इलाकों में न जाएं. यह बिजली आपूर्ति को बाधित करने के अलावा उनकी जान को भी जोखिम में डाल सकता है. आपको बता दें कि अगर 66/33 केवी की सिर्फ एक लाइन ट्रिप हो जाए, तो इससे 10 हजार से अधिक लोगों के घरों में अंधेरा छा सकता है. यदि 11 केवी की एक लाइन ट्रिप होती है, तो लगभग 2500 से अधिक लोगों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.



रिलायंस इंफ्रास्ट्र्क्चर के नेतृत्व वाली BSES प्रवक्ता ने लोगों से अपील की है कि वे पतंगबाजी का आनंद लें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बिजली आपूर्ति से जुड़े उपकरणों के पास पतंग न उड़ाएं और पतंग उड़ाने के लिए मेटल कोटेड मांझे का उपयोग हरगिज न करें. ये कुछ छोटे उपाय स्वतंत्रता दिवस के जश्न को सुरक्षित बना सकते हैं.


प्रवक्ता ने बताया कि बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाना और बिजली के उपकरणों को क्षतिग्रस्त करना कानूनन जुर्म है. इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट और दिल्ली पुलिस ऐक्ट के तहत सजा का प्रावधान है. पतंगबाजी की वजह से होने वाली ट्रिपिंग्स के मद्देनजर रिलायंस इंफ्रास्ट्र्क्चर के नेतृत्व वाली बीएसईएस ने अपनी ओएंड टीमों को हाईअलर्ट पर रखा है. टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं पतंगबाजी की वजह से ट्रिंपिंग होती है, तो घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर, इलाके में जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल की जाए.

आपात स्थिति के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

किसी भी आपात स्थिति में उपभोक्ता रिलायंस इंफ्रास्ट्र्क्चर के नेतृत्व वाली बीएसईएस के हेल्पलाइन नंबरों 19122- बीवाईपीएल और 19123- बीआरपीएल पर संपर्क कर सकते हैं. यह दोनों नंबर BSES ने जारी किया है.

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