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मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार वीवो के एमडी और चीनी नागरिक की याचिका पर फैसला सुरक्षित

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 13, 2023, 7:19 PM IST

Updated : Dec 13, 2023, 8:25 PM IST

Vivo Money Laundering Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने वीवी से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस की सुनवाई करते हुए फैसला रिजर्व रख लिया. याचिका में कंपनी के एमडी हरिओम राय और चीनी नागरिक की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लॉड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिओम राय और चीनी नागरिक गोंगवेन कुआंग की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही थी. याचिका हरि ओम राय के पुत्र प्रणय राय ने दायर किया है.

याचिका में कहा गया था कि हरि ओम राय को संबंधित ट्रायल कोर्ट में 7 दिसंबर को न तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिय पेश किया गया और न ही फिजिकल. ऐसे में उनकी हिरासत गैरकानूनी है, क्योंकि संबंधित कोर्ट ने हिरासत में रखने का कोई आदेश जारी नहीं किया है. याचिका में कहा गया है कि राय की न्यायिक हिरासत 23 नवंबर को 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई थी, लेकिन हिरासत की अवधि खत्म होने पर उसे कोर्ट के आदेश के बिना ही हिरासत में रखा जाना कानून का उल्लंघन है.

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हरि ओम राय की ओर से पेश वकील नीतेश राणा ने कहा कि ये कोर्ट का कर्तव्य है कि वो कैदियों के गैरकानूनी हिरासत को रोके. चीनी नागरिक गोंगवेन कुआंग की ओर से भी वही दलील दी गई, जो हरि ओम राय की ओर से दी गई थी. बता दें, 7 दिसंबर को ED ने पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में हरि ओम राय, गोंगवेन कुआंग सीए नितिन गर्ग और राजन मलिक को आरोपी बनाया गया है. ईडी के मुताबिक वीवो इंडिया ने गलत तरीके से धन हासिल किया, जो भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा है.

चार्जशीट पर ED ने रखीं आंशिक दलीलेंः पटियाला हाउस कोर्ट ने वीवो से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल पर संज्ञान लेने के मामले पर ईडी की आंशिक दलीलें सुनी. एडिशनल सेशंस जज किरण गुप्ता ने चार्जशीट पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान आरोपी हरि ओम राय वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए, जबकि नितिन गर्ग, राजन मलिक और गोंगवेन कुआंग सशरीर कोर्ट में पेश हुए. आरोपियों की ओर से कहा गया कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है. इस पर हाईकोर्ट ने आज ही फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर दलीलें सुनी. ईडी की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मनीष जैन और साइमन बेंजामिन के दलीलें रखी.

बता दें, ईडी ने 7 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने चार्जशीट में वीवो के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि ओम राय समेत उन चार लोगों को आरोपी बनाया है जिन्हें 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने इस मामले में हरिओम राय के अलावा चीनी नागरिक गोंगवेन कुआंग, सीए नितिन गर्ग और राजन मलिक को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लॉड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिओम राय और चीनी नागरिक गोंगवेन कुआंग की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही थी. याचिका हरि ओम राय के पुत्र प्रणय राय ने दायर किया है.

याचिका में कहा गया था कि हरि ओम राय को संबंधित ट्रायल कोर्ट में 7 दिसंबर को न तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिय पेश किया गया और न ही फिजिकल. ऐसे में उनकी हिरासत गैरकानूनी है, क्योंकि संबंधित कोर्ट ने हिरासत में रखने का कोई आदेश जारी नहीं किया है. याचिका में कहा गया है कि राय की न्यायिक हिरासत 23 नवंबर को 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई थी, लेकिन हिरासत की अवधि खत्म होने पर उसे कोर्ट के आदेश के बिना ही हिरासत में रखा जाना कानून का उल्लंघन है.

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हरि ओम राय की ओर से पेश वकील नीतेश राणा ने कहा कि ये कोर्ट का कर्तव्य है कि वो कैदियों के गैरकानूनी हिरासत को रोके. चीनी नागरिक गोंगवेन कुआंग की ओर से भी वही दलील दी गई, जो हरि ओम राय की ओर से दी गई थी. बता दें, 7 दिसंबर को ED ने पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में हरि ओम राय, गोंगवेन कुआंग सीए नितिन गर्ग और राजन मलिक को आरोपी बनाया गया है. ईडी के मुताबिक वीवो इंडिया ने गलत तरीके से धन हासिल किया, जो भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा है.

चार्जशीट पर ED ने रखीं आंशिक दलीलेंः पटियाला हाउस कोर्ट ने वीवो से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल पर संज्ञान लेने के मामले पर ईडी की आंशिक दलीलें सुनी. एडिशनल सेशंस जज किरण गुप्ता ने चार्जशीट पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान आरोपी हरि ओम राय वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए, जबकि नितिन गर्ग, राजन मलिक और गोंगवेन कुआंग सशरीर कोर्ट में पेश हुए. आरोपियों की ओर से कहा गया कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है. इस पर हाईकोर्ट ने आज ही फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर दलीलें सुनी. ईडी की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मनीष जैन और साइमन बेंजामिन के दलीलें रखी.

बता दें, ईडी ने 7 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने चार्जशीट में वीवो के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि ओम राय समेत उन चार लोगों को आरोपी बनाया है जिन्हें 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने इस मामले में हरिओम राय के अलावा चीनी नागरिक गोंगवेन कुआंग, सीए नितिन गर्ग और राजन मलिक को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया है.

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Last Updated : Dec 13, 2023, 8:25 PM IST
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