नई दिल्ली: यूपी और हरियाणा सरकार के असमर्थता जताने के बावजूद दिल्ली-NCR में जेनसेट पर लगाया गया बैन बरकरार रहेगा. सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त की गई मॉनिटरिंग कमेटी यानी ईपीसीए ने दोनों सरकारों को इसे लागू करने की पॉलिसी बनाने के लिए कहा है. सरकारों को इसका जवाब 4 दिन में देना होगा.
शुक्रवार को कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया कि 15 अक्टूबर से जो प्लान राजधानी में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. एजेंसियों को पहले ही इसका पालन करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं. कमेटी ने ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि इसका उल्लंघन दिल्ली में किसी भी जगह पर नहीं हो रहा हो.
उधर अगले महीने से दिल्ली में लागू हो रहे ऑड-इवन सिस्टम की भी सराहना की गई है. प्रदूषण की समस्या गंभीर हो रही है ऐसे में पार्किंग चार्ज को लेकर दिल्ली सरकार के फैसले का इंतजार है. कमेटी ने कहा है कि ऐसे हर फैसले का स्वागत होगा जो प्रदूषण रोकने की दिशा में सहायक है.
इस बैठक में पराली जलाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. हालांकि ये साफ किया गया है कि ऐसी कोई भी गतिविधि जिससे प्रदूषण बढ़ता है उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए. बता दें कि प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर हो रही है. यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच रहा है.