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Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ चश्मदीद गवाह 30 मई को देंगे गवाही

दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी के खिलाफ चश्मदीद गवाह 2 दिन बाद देंगे गवाही. कोर्ट द्वारा कोर्ट रीडर को सभी गवाहों की गवाही के लिए अति संवेदनशील गवाह कक्ष बुक कराने का निर्देश दिया है.

दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन
दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन
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Published : May 27, 2023, 10:52 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में शनिवार को 2020 दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की पेशी हुई. ताहिर हुसैन को तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया गया था. इस मामले के अन्य आरोपी रियासत अली, गुलफाम शाह आलम, राशिद सैफ़ी, अरशद, लियाकत अली, शादाब, आबिद, इरशाद को जमानत मिली हुई है. ताहिर इस मामले का मुख्य आरोपी है. मामले में अगली सुनवाई 2 दिन बाद यानि 30 मई को निर्धारित की गई है.

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल की कोर्ट में आज दिल्ली दंगे से जुड़े राज्य बनाम ताहिर हुसैन व अन्य मामले की सुनवाई हुई. सरकारी गवाह के रूप में सब इंस्पेक्टर ईश्वर प्रकाश को गवाही के लिए बुलाया गया. कोर्ट ने उनसे दंगे से जुड़े सवाल पूछे जिसका जवाब गवाह द्वारा दिया गया. दंगे की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से दंगे के दौरान आरोपियों ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई.

कोर्ट के निर्देश के बाद बचाव पक्ष के वकीलों ने भी अपने-अपने अनुसार गवाह से क्रॉस- एग्जामिनेशन प्रश्न उत्तर किए. इस मामले से जुड़े अन्य मुख्य गवाह भी कोर्ट में उपस्थित थे. सभी गवाह दिल्ली दंगे से जुड़े चश्मदीद है, लेकिन किसी कारण आज इनकी गवाही पूरी नहीं हो पाई. बता दें कि इस मामले से जुड़े सभी चश्मदीद गवाहों ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से अपनी गवाही देने की अर्जी कोर्ट में लगाई है.

ये भी पढ़ें: Delhi Riots 2020: ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगा मामले में एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

संवेदनशील गवाह कक्ष बुक कराने का निर्देश: गवाहों ने कोर्ट से निवेदन किया है कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनके बयान अतिसंवेदनशील कक्ष में लिए जाए. गवाहों की इस अर्जी को कोर्ट के साथ-साथ सभी बचाव पक्ष के वकीलों ने भी स्वीकार कर लिया. अर्जी स्वीकार होने के बाद कोर्ट द्वारा रीडर को सभी गवाहों की गवाही के लिए अगली तारीख पर अति संवेदनशील गवाह कक्ष बुक कराने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने सभी गवाहों को अगली तारीख पर हाज़िर होने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली तारीख 2 दिन बाद निर्धारित की गई है.

ये भी पढ़ें: Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगे के मुख्य गवाह ASI दीपक दहिया ने की शाहरूख की कोर्ट में पहचान

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में शनिवार को 2020 दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की पेशी हुई. ताहिर हुसैन को तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया गया था. इस मामले के अन्य आरोपी रियासत अली, गुलफाम शाह आलम, राशिद सैफ़ी, अरशद, लियाकत अली, शादाब, आबिद, इरशाद को जमानत मिली हुई है. ताहिर इस मामले का मुख्य आरोपी है. मामले में अगली सुनवाई 2 दिन बाद यानि 30 मई को निर्धारित की गई है.

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल की कोर्ट में आज दिल्ली दंगे से जुड़े राज्य बनाम ताहिर हुसैन व अन्य मामले की सुनवाई हुई. सरकारी गवाह के रूप में सब इंस्पेक्टर ईश्वर प्रकाश को गवाही के लिए बुलाया गया. कोर्ट ने उनसे दंगे से जुड़े सवाल पूछे जिसका जवाब गवाह द्वारा दिया गया. दंगे की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से दंगे के दौरान आरोपियों ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई.

कोर्ट के निर्देश के बाद बचाव पक्ष के वकीलों ने भी अपने-अपने अनुसार गवाह से क्रॉस- एग्जामिनेशन प्रश्न उत्तर किए. इस मामले से जुड़े अन्य मुख्य गवाह भी कोर्ट में उपस्थित थे. सभी गवाह दिल्ली दंगे से जुड़े चश्मदीद है, लेकिन किसी कारण आज इनकी गवाही पूरी नहीं हो पाई. बता दें कि इस मामले से जुड़े सभी चश्मदीद गवाहों ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से अपनी गवाही देने की अर्जी कोर्ट में लगाई है.

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संवेदनशील गवाह कक्ष बुक कराने का निर्देश: गवाहों ने कोर्ट से निवेदन किया है कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनके बयान अतिसंवेदनशील कक्ष में लिए जाए. गवाहों की इस अर्जी को कोर्ट के साथ-साथ सभी बचाव पक्ष के वकीलों ने भी स्वीकार कर लिया. अर्जी स्वीकार होने के बाद कोर्ट द्वारा रीडर को सभी गवाहों की गवाही के लिए अगली तारीख पर अति संवेदनशील गवाह कक्ष बुक कराने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने सभी गवाहों को अगली तारीख पर हाज़िर होने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली तारीख 2 दिन बाद निर्धारित की गई है.

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