नई दिल्ली: 2020 दिल्ली दंगे के दौरान दयालपुर थाना क्षेत्र के मूंग नगर में गद्दे की एक दुकान में लूट और आगजनी करने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने मुख्य आरोपी एवं आप पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित दस लोगों के खिलाफ आरोप तय किये हैं. अतरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने इस मामले तीन लोगों को आरोपमुक्त भी किया है.
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दिल्ली दंगों के दौरान दयालपुर थाना क्षेत्र के मूंग नगर में इरशाद अली की गद्दे की दुकान में लूटपाट के बाद आगजनी कर दी गई थी. पीड़ित ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि वह 23 फरवरी 2020 को रात्रि में दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे. अगले दिन इलाके का माहौल व शांति व्यवस्था ठीक ना होने के कारण दुकान नहीं खोली थी. लेकिन किसी व्यक्ति ने दोपहर के समय उन्हें फ़ोन कर बताया कि दंगाइयों ने उनकी दुकान के शटर का ताला तोड़ लूटपाट कर आग लगा दी है. पीड़ित ने उस समय 10 लाख का नुकसान होने का दावा किया था. दंगे से जुड़े इस मामले में पुलिस ने छापेमारी कर 13 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमे ताहिर हुसैन को छोड़कर सभी आरोपियो को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
शनिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन पर लोगों को दंगा करने के लिए भड़काने का आरोप तय किया है. अन्य आरोपी शादाब, शाह आलम, रियासत अली, गुलफाम, राशिद, मोहम्मद रिहान उर्फ़ अरशद, मोहम्मद आबिद, अरशद अहमद के खिलाफ दंगा करने के अलावा गैर कानूनी समूह में शामिल होने व घातक हथियार का उपयोग करने, लूटपाट आगजनी करने सहित कई धाराओं में आरोप तय किए हैं. इसी मामले के अन्य तीन आरोपी दीपक सिंग सैनी , नवनीत और महक सिंह को कोर्ट द्वारा आरोपमुक्त कर दिया गया है.
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