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जीजीएसआईपीयू में मैनजमेंट कोटा सीटों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार- दिल्ली हाईकोर्ट

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में प्रबंधन कोटा सीटों के लिए उम्मीदवार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश में यह बात कही है.

delhi high court
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Published : Aug 4, 2023, 6:56 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में कहा है कि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) में प्रबंधन कोटा सीटों पर प्रवेश के लिए उम्मीदवार अपनी इच्छा अनुसार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कॉलेजों द्वारा प्रबंधन कोटा के तहत पहले से ही भरी गई सीटों में गड़बड़ी नहीं की जाएगी. कोर्ट ने अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट का फैसला जीजीएसआईपीयू से संबद्ध कॉलेज, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की अपील पर आया है, जिसमें अपनी प्रबंधन सीटों के खिलाफ प्रवेश को विनियमित करने वाले दिल्ली सरकार के परिपत्रों में हस्तक्षेप करने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी. परिपत्रों ने प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय पेश किए गए क्योंकि उन्होंने प्रबंधन कोटा के तहत उपलब्ध सीटों को शाखा-वार और कॉलेज-वार प्रदर्शित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के निर्माण की परिकल्पना की थी. इसमें उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने के साथ-साथ मेरिट सूची आदि का ऑनलाइन प्रकाशन भी आवश्यक था.

अपीलकर्ता ने अदालत को बताया कि ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रबंधन कोटा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पिछले 25 वर्षों से जारी है. जैसा दिल्ली व्यावसायिक कॉलेजों या संस्थानों (कैपिटेशन शुल्क निषेध होना, प्रवेश का विनियमन, गैर-शोषक शुल्क का निर्धारण एवं अन्य) में निर्धारित है. अपीलकर्ता ने यह भी कहा कि उसे प्रबंधन कोटा रिक्तियों को ऑनलाइन मोड से भरने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून के अनुसार निर्देश दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी किया जाना है, न कि दिल्ली सरकार द्वारा.

यह भी पढ़ें-Opposition Name INDIA Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 विपक्षी दलों सहित चुनाव आयोग और केंद्र को भेजा नोटिस

इसपर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि, 'हम परिपत्र 22 सिंतबर, 2022 में अधिसूचित निम्नलिखित निर्देशों को आंशिक संशोधन के साथ बरकरार रखते हुए वर्तमान अपील का निपटारा करते हैं कि ऑनलाइन मोड के अलावा, उम्मीदवार प्रबंधन कोटा सीटों के लिए ऑफलाइन मोड में भी आवेदन करने के पात्र होंगे.'

यह भी पढ़ें-आदेश के बाद भी नहीं जागा निगम, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर भविष्य संवारने का वादा कर रहे कोचिंग सेंटर

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में कहा है कि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) में प्रबंधन कोटा सीटों पर प्रवेश के लिए उम्मीदवार अपनी इच्छा अनुसार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कॉलेजों द्वारा प्रबंधन कोटा के तहत पहले से ही भरी गई सीटों में गड़बड़ी नहीं की जाएगी. कोर्ट ने अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट का फैसला जीजीएसआईपीयू से संबद्ध कॉलेज, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की अपील पर आया है, जिसमें अपनी प्रबंधन सीटों के खिलाफ प्रवेश को विनियमित करने वाले दिल्ली सरकार के परिपत्रों में हस्तक्षेप करने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी. परिपत्रों ने प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय पेश किए गए क्योंकि उन्होंने प्रबंधन कोटा के तहत उपलब्ध सीटों को शाखा-वार और कॉलेज-वार प्रदर्शित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के निर्माण की परिकल्पना की थी. इसमें उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने के साथ-साथ मेरिट सूची आदि का ऑनलाइन प्रकाशन भी आवश्यक था.

अपीलकर्ता ने अदालत को बताया कि ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रबंधन कोटा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पिछले 25 वर्षों से जारी है. जैसा दिल्ली व्यावसायिक कॉलेजों या संस्थानों (कैपिटेशन शुल्क निषेध होना, प्रवेश का विनियमन, गैर-शोषक शुल्क का निर्धारण एवं अन्य) में निर्धारित है. अपीलकर्ता ने यह भी कहा कि उसे प्रबंधन कोटा रिक्तियों को ऑनलाइन मोड से भरने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून के अनुसार निर्देश दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी किया जाना है, न कि दिल्ली सरकार द्वारा.

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इसपर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि, 'हम परिपत्र 22 सिंतबर, 2022 में अधिसूचित निम्नलिखित निर्देशों को आंशिक संशोधन के साथ बरकरार रखते हुए वर्तमान अपील का निपटारा करते हैं कि ऑनलाइन मोड के अलावा, उम्मीदवार प्रबंधन कोटा सीटों के लिए ऑफलाइन मोड में भी आवेदन करने के पात्र होंगे.'

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