ETV Bharat / state

2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के चार मामलों के आरोपी को मिली जमानत

दिल्ली दंगे के 4 मामलों के आरोपियों को बुधवार को अदालत ने जमानत दे दी. इन पर धारा 147, 148, 149, 188, 380, 395, 427, 436, 452 और 506 के तहत मामला दर्ज था.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 6, 2023, 8:19 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के चार मामलों के आरोपी को जमानत दे दी. एडिशनल सेशंस जज पुलस्त्य प्रमाचल ने आरोपी सुरेंद्र नाथ यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र नाथ यादव को जिन मामलों में जमानत दी वे सभी शास्त्री पार्क थाने के हैं. इन एफआईआर में आरोपी को जमानत मिली है वे हैं 64/2020, 65/2020, 66/2020 और 67/2020 हैं. इन सभी एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 188, 380, 395, 427, 436, 452 और 506 शामिल है.

कोर्ट ने आरोपी को 10 हजार रुपए के निजी और उतनी ही रकम के जमानती के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो गई है और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इसके अलावा इस मामले के दूसरे सह-आरोपी जमानत पर हैं. इस मामले में सुरेंद्र नाथ यादव के अलावा सभी दूसरे सह-आरोपी घटना के वीडियो में दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में आरोपी का उन सह-आरोपियों से ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं है, जिन्हें जमानत मिल चुकी है.

यह भी पढ़ेंः ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर ED के स्पेशल डायरेक्टर तलब

कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वो बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएगा. कोर्ट ने आरोपी और जमानती को निर्देश दिया कि जब भी उनका पता या दूसरे विवरण में कोई बदलाव होता है तो कोर्ट को तुरंत सूचित करेंगे. कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और अपना मोबाइल नंबर देंगे. बता दें, फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और दो सौ के करीब लोग घायल हुए थे.

यह भी पढ़ेंः बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन प्रताड़ना मामले में दिल्ली पुलिस ने लिखित दलीलें दाखिल की

नई दिल्लीः दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के चार मामलों के आरोपी को जमानत दे दी. एडिशनल सेशंस जज पुलस्त्य प्रमाचल ने आरोपी सुरेंद्र नाथ यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र नाथ यादव को जिन मामलों में जमानत दी वे सभी शास्त्री पार्क थाने के हैं. इन एफआईआर में आरोपी को जमानत मिली है वे हैं 64/2020, 65/2020, 66/2020 और 67/2020 हैं. इन सभी एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 188, 380, 395, 427, 436, 452 और 506 शामिल है.

कोर्ट ने आरोपी को 10 हजार रुपए के निजी और उतनी ही रकम के जमानती के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो गई है और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इसके अलावा इस मामले के दूसरे सह-आरोपी जमानत पर हैं. इस मामले में सुरेंद्र नाथ यादव के अलावा सभी दूसरे सह-आरोपी घटना के वीडियो में दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में आरोपी का उन सह-आरोपियों से ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं है, जिन्हें जमानत मिल चुकी है.

यह भी पढ़ेंः ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर ED के स्पेशल डायरेक्टर तलब

कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वो बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएगा. कोर्ट ने आरोपी और जमानती को निर्देश दिया कि जब भी उनका पता या दूसरे विवरण में कोई बदलाव होता है तो कोर्ट को तुरंत सूचित करेंगे. कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और अपना मोबाइल नंबर देंगे. बता दें, फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और दो सौ के करीब लोग घायल हुए थे.

यह भी पढ़ेंः बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन प्रताड़ना मामले में दिल्ली पुलिस ने लिखित दलीलें दाखिल की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.