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छात्रों से धन उगाही कर वित्तीय हेराफेरी के आरोप में जामिया मिडिल स्कूल के शिक्षक हारिस उल हक निलंबित

स्टूडेंट्स से पैसा वसूल कर हेराफेरी करने के आरोप में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपने मिडिल स्कूल के टीचर को सस्पेंड कर दिया है. यह निलंबन जांच जारी रहने तक रहेगा. पढ़ें पूरा मामला...

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 5, 2023, 7:04 PM IST

नई दिल्ली: जामिया मिडिल स्कूल के शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक हारिस उल हक को जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के सक्षम प्राधिकारी ने तुर्की के भूकंप प्रभावित लोगों के लिए स्कूल के छात्रों से धन जुटाने में कथित सहयोग के लिए जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है. जामिया में इस तरह से धन जुटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेनी होती है. उन्होंने ऐसा न करके सीसीएस नियमों का उल्लंघन किया था. हारिस के खिलाफ जामिया नगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक हेराफेरी के लिए 31 जुलाई 2023 को एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी.

शिकायत में आरोप लगाया गया कि हारिस उल हक ने तुर्की में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए गलत बयानी कर पैसे जुटाने की आड़ में 1.40 लाख रुपये की हेराफेरी की. यह भी आरोप लगाया गया कि झूठे बहाने बनाकर छात्रों को धोखा देकर पैसा इकट्ठा किया गया और पूरा पैसा निजी फायदे के लिए निकाल लिया गया. यह मामला 4 अगस्त 2023 को आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) के समक्ष रखा गया था.

यह भी पढ़ेंः सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए डीडीए ओखला में एमसीडी को देगा 5 एकड़ जमीन

ईसी ने संकल्प संख्या 11 के माध्यम से निर्णय लिया है कि हारिस उल हक के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है. ईसी ने विश्वविद्यालय से धन की वसूली के लिए उचित कार्रवाई करने और कानून के प्रावधानों के अनुसार आपराधिक शिकायत दर्ज करने को भी कहा. यह भी कहा गया है कि हारिस उल हक के खिलाफ दुर्व्यवहार, कर्तव्य के प्रति लापरवाह रवैया और अवज्ञा की कई शिकायतें मिली हैं. 2010 में भी उन्हें कदाचार के आरोप में निलंबित किया गया था.

यह भी पढ़ेंः Lady Teacher Transferred: कक्षा में शोर मचा रहे थे बच्चे, तो महिला टीचर ने कहा 'पाकिस्तान चले जाओ'

नई दिल्ली: जामिया मिडिल स्कूल के शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक हारिस उल हक को जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के सक्षम प्राधिकारी ने तुर्की के भूकंप प्रभावित लोगों के लिए स्कूल के छात्रों से धन जुटाने में कथित सहयोग के लिए जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है. जामिया में इस तरह से धन जुटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेनी होती है. उन्होंने ऐसा न करके सीसीएस नियमों का उल्लंघन किया था. हारिस के खिलाफ जामिया नगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक हेराफेरी के लिए 31 जुलाई 2023 को एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी.

शिकायत में आरोप लगाया गया कि हारिस उल हक ने तुर्की में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए गलत बयानी कर पैसे जुटाने की आड़ में 1.40 लाख रुपये की हेराफेरी की. यह भी आरोप लगाया गया कि झूठे बहाने बनाकर छात्रों को धोखा देकर पैसा इकट्ठा किया गया और पूरा पैसा निजी फायदे के लिए निकाल लिया गया. यह मामला 4 अगस्त 2023 को आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) के समक्ष रखा गया था.

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ईसी ने संकल्प संख्या 11 के माध्यम से निर्णय लिया है कि हारिस उल हक के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है. ईसी ने विश्वविद्यालय से धन की वसूली के लिए उचित कार्रवाई करने और कानून के प्रावधानों के अनुसार आपराधिक शिकायत दर्ज करने को भी कहा. यह भी कहा गया है कि हारिस उल हक के खिलाफ दुर्व्यवहार, कर्तव्य के प्रति लापरवाह रवैया और अवज्ञा की कई शिकायतें मिली हैं. 2010 में भी उन्हें कदाचार के आरोप में निलंबित किया गया था.

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