नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2013 में दंगा फैलाने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को जमानत दे दिया है. कोर्ट ने 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. पिछले 31 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले में पेश नहीं होने पर अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था जिसके बाद आज वे कोर्ट में पेश हुए.
अखिलेश पति त्रिपाठी के अलावा कोर्ट ने अभियुक्तों राहुल कुमार और संजीव को भी 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दिया. मामला 8 मार्च 2013 का है. शिकायतकर्ता बिट्टू झा ने शिकायत की कि अखिलेश पति त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ जीटी करनाल रोड पर लाल बाग आजादपुर पहुंचे और उसके साथ मारपीट की. बिट्टू झा ने 9 मार्च 2013 को आदर्श नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया. इस मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी को 2015 में गिरफ्तार किया गया था.
31 अगस्त को एक दूसरे मामले में एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट में भी अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया. फर्जीवाड़े की इस शिकायत में सुनवाई के दौरान अखिलेश पति त्रिपाठी न तो कोर्ट में पेश हुए और न ही उनके वकील ने पेशी से छूट की मांग की. उसके बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी को 8 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया था.
AAP MLA अखिलेश पति त्रिपाठी समेत 3 आरोपियों को मिली जमानत - राऊज एवेन्यू कोर्ट
अखिलेश पति त्रिपाठी के अलावा कोर्ट ने अभियुक्तों राहुल कुमार और संजीव को भी 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दिया. मामला 8 मार्च 2013 का है.
नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2013 में दंगा फैलाने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को जमानत दे दिया है. कोर्ट ने 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. पिछले 31 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले में पेश नहीं होने पर अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था जिसके बाद आज वे कोर्ट में पेश हुए.
अखिलेश पति त्रिपाठी के अलावा कोर्ट ने अभियुक्तों राहुल कुमार और संजीव को भी 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दिया. मामला 8 मार्च 2013 का है. शिकायतकर्ता बिट्टू झा ने शिकायत की कि अखिलेश पति त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ जीटी करनाल रोड पर लाल बाग आजादपुर पहुंचे और उसके साथ मारपीट की. बिट्टू झा ने 9 मार्च 2013 को आदर्श नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया. इस मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी को 2015 में गिरफ्तार किया गया था.
31 अगस्त को एक दूसरे मामले में एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट में भी अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया. फर्जीवाड़े की इस शिकायत में सुनवाई के दौरान अखिलेश पति त्रिपाठी न तो कोर्ट में पेश हुए और न ही उनके वकील ने पेशी से छूट की मांग की. उसके बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी को 8 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया था.
Body:अखिलेश पति त्रिपाठी के अलावा कोर्ट ने अभियुक्तों राहुल कुमार और संजीव को भी 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दिया।
मामला 8 मार्च 2013 का है। शिकायतकर्ता बिट्टू झा ने शिकायत की कि अखिलेश पति त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ जीटी करनाल रोड पर लाल बाग आजादपुर पहुंचे और उसके साथ मारपीट की। बिट्टू झा ने 9 मार्च 2013 को आदर्श नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया। इस मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी को 2015 में गिरफ्तार किया गया था।
Conclusion:31 अगस्त को एक दूसरे मामले में एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट में भी अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। फर्जीवाड़े की इस शिकायत में सुनवाई के दौरान अखिलेश पति त्रिपाठी न तो कोर्ट में पेश हुए और न ही उनके वकील ने पेशी से छूट की मांग की। उसके बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी को 8 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया था।