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IRCTC मामले में तेजस्वी यादव को लगा झटका, याचिका खारिज - आरजेडी नेता तेजस्वी यादव

रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आरोपी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने तेजस्वी की ईडी मामले में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया.

तेजस्वी यादव
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Published : Jul 23, 2019, 8:18 PM IST

नई दिल्ली: रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आज दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने तेजस्वी यादव की अर्जी को खारिज कर दिया है और कहा कि सीबीआई और ईडी के केस का अलग-अलग ट्रायल चलेगा. मामले की सुनवाई स्पेशल जज अरुण कर रहे थे.

9 जुलाई को फैसला रखा था सुरक्षित
बता दें कि रेलवे टेंडर घोटाला मामले की पिछली सुनवाई 9 जुलाई को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 जुलाई तक के लिए टाल दी थी. तेजस्वी यादव 9 जुलाई को कोर्ट में पेश हुए थे.

उस समय तेजस्वी यादव ने ईडी की ओर से दायर मामले में अर्जी लगाकर ट्रायल पर रोक लगाने की मांग भी की थी. कोर्ट ने कहा था कि जब तक सीबीआई के मामले में चल रहे ट्रायल पर आदेश नहीं आता है, तब तक ईडी आरोपों पर बहस न करे.

एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत
पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी. यह जमानत कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर दी थी.

दायर चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया है. कोर्ट में इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही है.

नई दिल्ली: रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आज दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने तेजस्वी यादव की अर्जी को खारिज कर दिया है और कहा कि सीबीआई और ईडी के केस का अलग-अलग ट्रायल चलेगा. मामले की सुनवाई स्पेशल जज अरुण कर रहे थे.

9 जुलाई को फैसला रखा था सुरक्षित
बता दें कि रेलवे टेंडर घोटाला मामले की पिछली सुनवाई 9 जुलाई को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 जुलाई तक के लिए टाल दी थी. तेजस्वी यादव 9 जुलाई को कोर्ट में पेश हुए थे.

उस समय तेजस्वी यादव ने ईडी की ओर से दायर मामले में अर्जी लगाकर ट्रायल पर रोक लगाने की मांग भी की थी. कोर्ट ने कहा था कि जब तक सीबीआई के मामले में चल रहे ट्रायल पर आदेश नहीं आता है, तब तक ईडी आरोपों पर बहस न करे.

एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत
पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी. यह जमानत कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर दी थी.

दायर चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया है. कोर्ट में इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही है.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आरोपी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को झटका दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी की ईडी मामले में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दिया है। स्पेशल जज अरुण


Body:भारद्वाज ने पिछले 9 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने आरोप तय करने के मामले पर दलीलें सुनने के लिए 31 जुलाई की तिथि नियत की है। तेजस्वी यादव ने कोर्ट में ईडी मामले में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की अर्जी लगाई थी।ईडी ने यह केस सीबीआई के एफआईआर पर दर्ज किया था।
पिछले 6 जून को कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपी विनय कोचर को सिंगापुर और ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी थी। पिछले 18मार्च को कोर्ट ने दो आरोपियों प्रदीप कुमार गोयल और राकेश सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी थी।
पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। पिछले 19जनवरी को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी।
कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी के दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी,तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं।



Conclusion:लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था ।
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