नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान जज को प्रभावित करने का आरोप लगाने की दलील देने वाले एक पक्षकार को फटकार लगाई. दरअसल एक वैवाहिक मामले की सुनवाई के दौरान वधू पक्ष की ओर से दलील दी गई कि उसके पति ने हाई कोर्ट के जज को प्रभावित करने की कोशिश की. इस पर जस्टिस रेखा पल्ली ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं.
इस मामले में पति और पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं. उन्हें सात वर्ष का एक बच्चा भी है. पति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने बच्चे से मिलने की मांग की है. पति का आरोप है कि पत्नी ने उन्हें अपने बच्चे से पिछले तीन सालों से मिलने नहीं दिया है. सुनवाई के दौरान पत्नी ने पति के आरोपों का जोरदार खंडन करते हुए कहा कि उनके जीवन को पति से खतरा है. पत्नी ने पति पर आरोप लगाया कि उसने चेहरे पर तेजाब फेंकने कोशिश की थी.
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सुनवाई के दौरान पत्नी ने दलील दी कि उसके पति ने हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज को अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की थी. इस पर जस्टिस रेखा पल्ली ने उस सिटिंग जज का नाम लेने पर कड़ एतराज जताया और कहा कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है. अगर आपको नाम लेना है तो उसे लिखकर दीजिए उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन ऐसे आरोप मत लगाइए.