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Delhi Liquor Scam: दो पूर्व अधिकारियों सहित पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली आबकारी मामले में आबकारी विभाग के दो पूर्व अधिकारियों सहित पांच आरोपियों की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अब 28 फरवरी को इन सब की जमानत पर फैसला सुनाएगा. सीबीआई इन मामलों की जांच कर रही है और सभी आरोपियों को पहले भी अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

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Published : Feb 17, 2023, 3:44 PM IST

नई दिल्लीः राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी मामले में आबकारी विभाग के दो पूर्व अधिकारियों सहित पांच आरोपियों की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने पहले उन्हें इसी मामले में अंतरिम जमानत दी थी. सीबीआई ने जांच के दौरान सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था. स्पेशल जज एमके नागपाल ने शुक्रवार को समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और मुत्थू गौतम की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. सीबीआई मामले की जांच कर रही है. कोर्ट ने 28 फरवरी को आदेश सुनाने की तारीख तय की है.

इससे पहले, कोर्ट ने दो पूर्व आबकारी अधिकारी कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह को अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने मुत्थू गौतम, अरुण पिल्लई और कारोबारी समीर महेंद्रू को भी जमानत दी थी. दो आरोपी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को भी इसी कोर्ट ने जमानत दी थी. समीर महेंद्रू, विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब से वे न्यायिक हिरासत में ही बंद हैं. उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है.

ये भी पढे़ंः Delhi: कार पार्किंग को लेकर विवाद, बाप-बेटे को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

सीबीआई ने हाल ही में एक चार्जशीट दायर की है, जिसमें सात लोगों को आरोपी बनाया गया है. इन सात लोगों में से केवल विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली ही पहले से गिरफ्तार किए गए थे. दोनों को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ बिना गिरफ्तारी के ही चार्जशीट दायर की गई थी. हाल ही में सीबीआई ने इन दोनों की जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

सीबीआई की याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने आरोपी को न केवल बेहद गंभीर और व्यापक आर्थिक अपराध में जमानत दी है, बल्कि ऐसा जांच के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज में हुआ है. अतः दोनों की जमानत को रद्द किया जाना चाहिए.

(इनपुट- ANI)

ये भी पढ़ेंः Smriti Irani On George Soros : अमेरिकी बिजनेसमैन के बयान से मची खलबली, स्मृति ईरानी ने कहा- यह युद्ध छेड़ने जैसी टिप्पणी

नई दिल्लीः राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी मामले में आबकारी विभाग के दो पूर्व अधिकारियों सहित पांच आरोपियों की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने पहले उन्हें इसी मामले में अंतरिम जमानत दी थी. सीबीआई ने जांच के दौरान सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था. स्पेशल जज एमके नागपाल ने शुक्रवार को समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और मुत्थू गौतम की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. सीबीआई मामले की जांच कर रही है. कोर्ट ने 28 फरवरी को आदेश सुनाने की तारीख तय की है.

इससे पहले, कोर्ट ने दो पूर्व आबकारी अधिकारी कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह को अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने मुत्थू गौतम, अरुण पिल्लई और कारोबारी समीर महेंद्रू को भी जमानत दी थी. दो आरोपी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को भी इसी कोर्ट ने जमानत दी थी. समीर महेंद्रू, विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब से वे न्यायिक हिरासत में ही बंद हैं. उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है.

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सीबीआई ने हाल ही में एक चार्जशीट दायर की है, जिसमें सात लोगों को आरोपी बनाया गया है. इन सात लोगों में से केवल विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली ही पहले से गिरफ्तार किए गए थे. दोनों को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ बिना गिरफ्तारी के ही चार्जशीट दायर की गई थी. हाल ही में सीबीआई ने इन दोनों की जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

सीबीआई की याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने आरोपी को न केवल बेहद गंभीर और व्यापक आर्थिक अपराध में जमानत दी है, बल्कि ऐसा जांच के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज में हुआ है. अतः दोनों की जमानत को रद्द किया जाना चाहिए.

(इनपुट- ANI)

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