नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार को छोड़कर चार सह आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा. स्पेशल जज विकास धूल फैसला सुनाएंगे.
30 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने डी के शिवकुमार को छोड़कर बाकी चारों सह आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल किया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. 1 जुलाई को चार आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान डीके शिवकुमार के अलावा जो आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे उनमें सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, आंजनेय हनुमंतैया और राजेन्द्र एन शामिल हैं. इस मामले में डी के शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. 31 मई को कोर्ट ने डी के शिवकुमार समेत पांच आरोपियों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ 26 मई को चार्जशीट दाखिल किया था.
डी के शिवकुमार को 3 सितंबर 2019 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. 23 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। डी के शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर 2019 को ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था.
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